तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई बेनतीजा रही. मंडल के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में अपनी जमानत याचिका दायर की, लेकिन सीबीआई के वकील ने इस मामले में अपनी दलील पेश करने के लिए और समय मांगा.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की. सिब्बल ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि चूंकि पशु तस्करी घोटाले के मुख्य आरोपी इनामुल हक और मामले में सह-आरोपी बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि उनके मुवक्किल के मामले में उसी उपचार की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए.
सिब्बल ने बताया कि मंडल अभी 110 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं. इस पर न्यायमूर्ति बागची ने मंडल के खिलाफ दायर मामलों की संख्या पर सिब्बल से सवाल किया. सिब्बल ने जवाब दिया कि मंडल के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं, पहला पशु तस्करी से संबंधित है और दूसरा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत है.
न्यायमूर्ति बागची ने तब सिब्बल से पूछा कि पीएमएलए मामले में मंडल न्यायिक हिरासत में कब से हैं. जब सिब्बल ने कहा, 17 नवंबर से तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इसका मतलब है कि मंडल पीएमएलए मामले में एक महीने के लिए भी जेल में नहीं रहे हैं.
इसके बाद खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की और सीबीआई के वकील को उस तारीख तक मामले में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा.
मवेशी तस्करी घोटाले के सिलसिले में मंडल पर सीबीआई और ईडी दोनों के हमले हो रहे हैं. सीबीआई के वकील द्वारा लगातार आपत्तियों के साथ आसनसोल में एजेंसी की विशेष अदालत उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा रही है. अब से पहले हिरासत 25 नवंबर को बढ़ाई गई थी.
दूसरी ओर, ईडी मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए सभी कदम उठा रही है, ताकि एजेंसी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा सके. ईडी पहले ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मंडल की ट्रांजिट रिमांड के लिए एक याचिका दायर कर चुका है, जिसे मंडल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है.
मंडल ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में दो अलग-अलग मामले दायर किए हैं, पहला उनकी जमानत याचिका से संबंधित है और दूसरा उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए ईडी की याचिका को रद्द करने से संबंधित है.
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Source : IANS