पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence) मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सीबीआई जांच (CBI Probe) का आदेश दिया है. इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की गई थी. अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से जांच के अनुरोध को मान कर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. अब तक इस मामले की जांच राज्य सरकार की एसआईटी कर रही है.
West Bengal | Calcutta High Court orders CBI probe in Rampurhat, Birbhum case. Report to be submitted by April 7.
— ANI (@ANI) March 25, 2022
SIT was conducting the probe till date
बीरभूम हिंसा मामले में अब तक 20 गिरफ्तार
बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence) मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें कई तौर पर हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है इसके अलावा इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इसी कड़ी में गुरुवार को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रामपुरहाट के थाना प्रभारी त्रिदिप प्रामाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही एसडीपीओ श्रीशायन अहमद का ट्रांसफर कर उन्हें विभाग से अटैच किया गया है. वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई आठ लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है. आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.
ममता ने किया रामपुर हाट का दौरा, लापरवाही की बात कबूली
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने बीरभूम रामपुरहाट (Birbhum, Rampurhat) के बगतुई गांव में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने इस दौरान ये बात मानी कि प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है. टीएमसी नेता की हत्या के बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो भी इसके पीछे है उन्हें सख्त सजा मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को 5 लाख, जिनके घर जले है उन्हें एक लाख रूपए और घर चलाने के लिए 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी.
HIGHLIGHTS
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश
- याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिया फैसला
- अब तक राज्य सरकार की एसआईटी कर रही थी जांच