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बीरभूम हिंसा: कलकत्ता हाई कोर्ट आज जारी करेगा आदेश, ममता सरकार से NHRC ने मांगा जवाब

बीरभूम हिंसा मामले में आज कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश सुनाएगा. इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की गई थी.

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Shravan Shukla
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CalCutta High Court

कलकत्ता हाई कोर्ट( Photo Credit : File)

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बीरभूम हिंसा मामले में आज कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश सुनाएगा. इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की गई थी. बता दें कि फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है. पश्चिम बंगाल के बीरभूम (Birbhum) जिले में टीएमसी नेता भादू शेख (TMC Leader Bhadu Shiekh Murder Case) की हत्या के बाद भड़की हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया. वहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि उन लोगों को जिंदा जलाने से पहले खूब टॉर्चर किया गया था. 

बीरभूम हिंसा मामले में अब तक 20 गिरफ्तार

बीरभूम हिंसा (Birbhum Violence) मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें कई तौर पर हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है इसके अलावा इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इसी कड़ी में गुरुवार को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रामपुरहाट के थाना प्रभारी त्रिदिप प्रामाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही एसडीपीओ श्रीशायन अहमद का ट्रांसफर कर उन्हें विभाग से अटैच किया गया है. वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई आठ लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है. आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं.

ममता ने किया रामपुर हाट का दौरा, लापरवाही की बात कबूली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने बीरभूम रामपुरहाट (Birbhum, Rampurhat) के बगतुई गांव में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने इस दौरान ये बात मानी कि प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है. टीएमसी नेता की हत्या के बाद पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो भी इसके पीछे है उन्हें सख्त सजा मिलेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को 5 लाख, जिनके घर जले है उन्हें एक लाख रूपए और घर चलाने के लिए 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी.

HIGHLIGHTS

  • बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आज
  • केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने की याचिका पर फैसला
  • ममता बनर्जी ने माना-प्रशासनिक चूक हुई
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