पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता बनर्जी सरकार के रविवार को आमने-सामने आ जाने के बाद आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. कोर्ट में सीबीआई ने साफ कहा कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सरेंडर का आदेश दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगी. कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ सबूत भी मांगें हैं. कोर्ट में सीबीआई ने राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर सीबीआई एक भी सबूत पेश करती है जिससे यह साबित होता है कि चिटफंड घोटाले में किसी भी अथॉरिटी ने पश्चिम बंगाल में या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की गई है तब कोर्ट ऐसा सख्त कदम उठाएगा कि उन्हें अफसोस होगा.
सीबीआई ने अपनी अर्ज़ी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है. सीबीआई को पुलिस कमिश्नर (राजीव कुमार के खिलाफ) पुख्ता सबूत मिले. इसलिये उन्हें समन किया गया, इन समन का कोई जवाब नहीं दिया गया. यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर ख़ुद सबूतों के साथ छेड़छाड़ में शामिल पाए गए.
सीबीआई के सूत्रों का कहना कि एजेंसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का केस करेगी. इसी के साथ सीबीआई कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ भी अपील करेगी. कोर्ट से सीबीआई राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने के लिए आदेश देने की भी बात कहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों के बारे में पूछा तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी वे मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन रात भर सीबीआई अधिकारी बंधक बना रखे गए. उन्होंने कहा कि हमें पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करनी है. कोर्ट से मांग है कि वो राजीव कुमार को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दे.
सीबीआई की ओर से कहा कि हम राजीव कुमार को पहले भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुके हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम कल इस मामले को सुने. सॉलिसीटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि ममता सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम अवमानना याचिका भी दाखिल करने वाले हैं.
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मचे ड्रामे के बीच सीबीआई और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं. इस पूरी मामले में सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर ने कहा था कि सोमवार को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस सहयोग नहीं कर रही है.
इसके साथ ही सीबीआई इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की तारीख मांग सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई के अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव ने कहा था कि कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सबूत हैं. राजीव कुमार के खिलाफ पूछताछ को लेकर वारंट की बात पर नागेश्वर राव ने कहा कि हमें वारंट की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं. सेक्शन-165 के अनुसार हमें वारंट की जरूरत नहीं है. नागेश्वर राव ने आगे कहा कि हम पर कोई दवाब नहीं हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से नहीं मिलेंगे.
राजीव कुमार पर शारदा चिट फंड केस में सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा है. उस दौरान राजीव कुमार एसआईटी प्रमुख थे. बता दें कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के यहां लंदन स्ट्रीट स्थित आधिकारिक आवास पर रविवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब वहां पहुंचे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक दल को राज्य के पुलिसकर्मियों ने रोक दिया और वे इसके बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों को जबरदस्ती पुलिस थाने भी ले गए. हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.
Source : News Nation Bureau