कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किए और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए. पटाखे जलाने से कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिबंध के आदेश का हर जगह पालन कराया जाए.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करने से भी मना कर दिया, जिसमें दिवाली और काली पूजा के दौरान दो घंटे के लिए पटाखे जलाने की बात कही गई थी. अदालत ने पुलिस को पटाखे खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली में इस साल नहीं मनेगी छठ पूजा
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इस वर्ष छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा. हालांकि, श्रद्धालु अपने-अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे. छठ पर्व के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. DDMA द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है.
आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक ग्राउंड, घाट और मन्दिर में नवम्बर के महीने में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जायेगा. सभी जिलों के डीएम और डीसीपी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.
इसके साथ ही शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सभी डीएम और डीसीपी को निर्देश दिया गया है कि वो छठ के त्योहार से पहले अपने इलाकों के धार्मिक और सामाजिक लीडर्स, छठ पूजा समितियों के साथ मीटिंग करें. हर वर्ष धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी.
Source : News Nation Bureau