राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को शॉपिंग मॉल, बाजार, रेस्तरां, बार, जिम, स्विमिंग पूल, और कई चीजों पर तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 में दी गई शक्तियों के तहत जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां और बार, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगली सूचना तक बंद रहेंगे. हालांकि, होम डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाएं जो लोगों की मांग को पूरा करती हैं उन्हें अनुमति दी जाएगी.
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आदेश में, सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि पूरे राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सहित किसी भी प्रकार का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में कहा गया है कि बाजार सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, दवा की दुकानों, मेडिकल उपकरण स्टोर, दूध वेंडिंग आउटलेट, किराने की दुकानों और कुछ अन्य आवश्यक दुकानों को निषेध से छूट दी जाएगी.
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर किसी को रविवार को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के दौरान और बाद में आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों और कोविड के निर्देशों का पालन करना होगा. चुनाव आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि रविवार को मतगणना के बाद कोई विजय जुलूस नहीं होगा.
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आयोग ने यह भी कहा था कि संबंधित रिटर्निग अधिकारी से चुनाव का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों को जीतने वाले उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी.
HIGHLIGHTS
- कोरोना का कहर जारी
- बंगाल ने आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की
- शॉपिंग मॉल, बाजार, रेस्तरां, बार, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे