कोरोना संकट (Corona Crisis) के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट (High Court) ने दुर्गा पूजा पंडाल (Durga Puja Pandal) को आगंतुकों या दर्शन करने वालों के लिए नो-एंट्री जोन घोषित करने के बाद अपने आदेश में थोड़ी सी ढील दे दी है.
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बुधवार को हाईकोर्ट ने 400 पूजा आयोजकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना के कारण पूरी तरह राहत नहीं दी जा सकती है. लोगों को अभी भी प्रतिबंध में रहना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार में सिर्फ 45 लोगों को ही पंडाल में जाने की इजाजत दी जा सकती है. इसके लिए भी लोगों की दैनिक सूची तैयार की जाएगी. सुबह 8 बजे ही पंडाल के बाहर लिस्ट लगानी होगी.
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कोर्ट ने कहा कि जिन दुर्गा पूजा पंडाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक है उनमें 60 लोगों तक की सूची बनाई जा सकती है लेकिन एक समय में सिर्फ 45 लोग ही जा सकेंगे. इसके अलावा छोटे पंडाल में 15 लोगों को जाने की अनुमति होगी. कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण अनुष्ठानों-अंजलि और सिंदूर खेला की इजाजत देने से इनकार कर दिया.
Source : News Nation Bureau