निचली अदालत के आदेश को सीबीआई ( CBI ) ने हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती दी है. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई मामले को बंगाल से बाहर शिफ्ट करना चाहती है. सीबीआई ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह दिशा-निर्देश दें कि कैसे जांच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती है. कोलकत्ता हाई कोर्ट ने चारों नेताओं के जमानत आदेश पर लगाई रोक, बुधवार को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सीबीआई (CBI) ने सत्तारूढ़ टीएमसी (TMC) पार्टी के 4 नेताओं को 17 मई की सुबह ही पूछताछ के लिए उनके घरों पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद दिन भर इन नेताओं से पूछताछ चली.
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सोमवार की शाम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने इन चारो टीएमसी नेताओं को जमानत पर छोड़ दिया. इसके पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार तीसरे साल सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद ही सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने नारदा घोटाले के आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी थी.
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सीबीआई ने नारदा घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, सीबीआई टीम फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी और मदन मित्रा को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची. बताया गया कि इन चारों नेताओं को नारदा घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया.
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इस दौरान फिरहाद हकीम ने कहा कि मुझे नारदा घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है. हालांकि सीबीआई ने गिरफ्तारी के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि हमने किसी भी मंत्री या विधायक या किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया है.
HIGHLIGHTS
- निचली अदालत के आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है
- सीबीआई ने कहा कि सीबीआई मामले को बंगाल से बाहर शिफ्ट करना चाहती है
- हाई कोर्ट दिशा-निर्देश दें कि कैसे जांच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकती है