आपने अगर आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत करा लें क्योंकि 14 सितंबर से आधार पर फ्री अपडेट की सुविधा खत्म हो जाएगी. यह सेवाएं अब बंद होने वाली है. 10 साल से ज्यादा समय पहले जारी किए गए और उसके बाद अपडेट नहीं किए आधार कार्ड को रीवैलिडेशन के लिए पहचान प्रमाण और पता के सत्यता दस्तावेज की जरूरत होगी. इसकी अंतिम तारीख 14 सितंबर तय की गई है. डेडलाइन के खत्म होने के बाद यूआईडीएआई की ओर से किसी भी अपडेट पर 50 रुपए का चार्ज लगेगा.
आधार ऑथेंटिफिकेशन में वेरिफिकेशन को लेकर यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी यानी सीआईडीआर में डेमोग्राफिक्स या बायोमेट्रिक जानकारी के संग आधार नंबर को जमा करना होता है. इसके बाद यूआईडीएआई अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर जानकारी सत्यता पर मुहर लगाती है.
कैसे करें फ्री सर्विस का यूज
myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा. आधार नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का यूज करके लॉग इन करना होगा.
प्रोफाइल में दिखाई देने वाली आइडेंटिटी और अड्रेस की जानकारी को रिव्यू करना होगा.
अगर जानकारी सही है तो ‘मैं सत्यापित करता हूं कि दी गई जानकारी सही है’ ऑप्शन पर जाना होगा.
ड्रॉप-डाउन मेनू से आइडेंटिटी और अड्रेस के वेरिफिकेशन को लेकर उन डॉक्युमेंट्स का चयन करना होगा, जिसे आप जमा करना चाहते हैं.
चुने गए दस्तावेजों को अपलोड करें. खास बात ये है कि दस्तावेज अपलोड को जांच लें. हर फाइल 2 एमबी से कम साइज की और जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट होनी चाहिए.
इस जानकारी समीक्षा करनी होगी. अपने आधार डिटेल में बदलाव करने को लेकर सब्मिट करें.
ममता ने आधार कार्ड पर उठाए थे सवाल
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पूर्व वर्धमान के जिले वर्धमान के 50 नागरिकों और बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ उत्तर बंगाल में कई दूसरे नागरिकों के आधार कार्ड बनाए गए थे. इन्हें डीलिंक्ड किया गया. यूआईडीएआई के अनुसार, किसी भी आधार नंबर को कैंसल नहीं किया गया. भारत में आधार कार्ड 28 जनवरी 2009 को सामने आया. इसके पैन और मतदाता पहचान पत्र के अलावा बड़े पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है.