Advertisment

Alert: अब कंटेंट क्रिएटर्स के आएंगे बुरे दिन, 18% जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार

GST on Google Facebook: अगर आपको भी रील बनाकर पैसा कमाने का शोक है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि बहुत जल्द सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को जीएसटी के दायरे में लाने वाली है. जानकारी के मुताबिक, सभी कंटेंट क्रिएटर्स पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी लगाए जाने की बात चल रही है.

author-image
Sunder Singh
New Update
reel
Advertisment

GST on Google Facebook:  अगर आपको भी रील बनाकर पैसा कमाने का शोक है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि बहुत जल्द सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को जीएसटी के दायरे में लाने वाली है. जानकारी के मुताबिक, सभी कंटेंट क्रिएटर्स पर 18 प्रतिशत तक जीएसटी लगाए जाने की बात चल रही है. गूगल व फेसबुक जैसी एडटेक कंपनियों पर इन दिनों सरकार की पूरी निगरानी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीआईसी (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन कमाई (Earn online)करने वाली सभी कंपनियों से 18% तक जीएसटी (GST)वसूला जाएगा. सरकार का मानना है कि किसी भी ऑनलाइन कमाई करने वाली कंपनी को नहीं छोड़ा जाएगा. सभी से टैक्स की वसूली की जाएगी. हालांकि कौन-कौनसी कंपनी पहले चरण में टैक्स के दायरे में आएंगी. इसका पता अभी तक नहीं चल सका है...

यह भी पढ़ें : अब महंगा LPG सिलेंडर हुआ कल की बात, सिर्फ 549 में करें बुकिंग

ये कंपनियों पर चलेगी कैंची

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, "कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन, सोशल मीडिया कंपनियां और विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां आएंगी,,. हालांकि नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि टैक्स की देनदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवाओं को आयात करने वाले यानी एंड बेनेफिशियरी के दायरे में ही आएगी. बताया जा रहा है कि गूगल, फेसबुक, अमेजन या जितनी भी कंपनियां ऑनलाइन कमाई करती हैं. यानि कॅामर्शियल यूज वाली सभी कंपनियों को टैक्स में दायरे में लाने की बात चल रही है.  हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है. सूत्रों का दावा है कि इसको लेकर फाइल तैयार कर ली गई है.  साथ ही देश भर के सभी कंटेंट क्रिएटर्स कंपनीज का डाटा तैयार किया जा रहा है. 

कसीनों व गेमिंग पर लगा था टैक्स

इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग व कसीनों पर सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी लागू की थी.  सूत्रों का दावा है कि "कंटेंट क्रिएटर कंपनीज पर जीएसटी की तलवार लटकी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सर्विस के मुताबिक इसमें गूगल, फेसबुक सहित कई ऐसी कंपनियां आएंगी जो ऑनलाइन कंटेट से पैसा कमाती हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है,,. ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो OIDAR के दायरे में है. ऐसे में आपको 1 अक्टूबर से 18 फीसदी GST देना पड़ सकता है. यानि जो भी कंपनी ये कंटेट प्रोवाइड करा रही हैं तो टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी.

utility Latest Utility News latest utility news today matlab ki baatutility news light utility helicopter Latest Utility
Advertisment
Advertisment
Advertisment