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बुरी खबर! मकान मालिकों के लिए नया फरमान, अब अपना ही घर किराए पर देना होगा मुश्किल, नियमों में हुआ बदलाव

Rule Change: अगर आप भी मकान किराये पर देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक आपको घर किराए पर देना इतना आसान नहीं होगा. आपको बता दें कि मकान मालिक घर को किराए पर देकर आराम से व्यापारी बनकर मौज करते थे.

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Sunder Singh
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Rule Change: अगर आप भी मकान किराये पर देकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक आपको घर किराए पर देना इतना आसान नहीं होगा. आपको बता दें कि मकान मालिक घर को किराए पर देकर आराम से व्यापारी बनकर मौज करते थे. क्योंकि किराए पर मिलने वाले पैसे को इनकम टैक्स सीट में दिखाते ही नहीं थे. लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिये हैं. बिना टैक्स दिए मकान को किराए पर उठाना अब मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन होगा. इसलिए नियम जानकर ही अगला कदम उठाना होगा.  

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इस दिन से लागू होगा नया नियम 

दरअसल, आम बजट में  ही वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अब किराए पर मकान देने वालों को पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी. सरकार ने मकान मालिकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियमों के अनुसार अब जो भी अपना मकान किराए पर देगा, उसको सरकार को टैक्स चुकाना ही पड़ेगा. यदि कोई भी मकान मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये गए हैं. 

क्या है नई नियमावली

सरकार ने मकान किराए पर देकर मोटा पैसा वसूलने वालों को को नए नियम बनाए हैं. जिसमें मकान मालिकों को अब किराए पर दिए मकान से होने वाली आमदनी को इनकम फ्रॉफ हाउस प्रोपर्टी के तौर पर दिखाना होगा. दरअसल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी कमाई से है, किसी भी शख्स को अपनी होम प्रोपर्टी से हुई आय पर कर देना. साथ ही विभाग द्वारा तय किया गया टैक्स भी भऱना होगा... 

नियमों में बदलाव

अभी तक मकान किराए पर देने के लिए कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी. किराएदार से लिया गया पैसा सीधा अपने अकाउंट में जमा कर सकते थे. लेकिन 1 अप्रैल 2025 से आप ऐसा नहीं कर सकेंगे. क्योंकि नया नियम लागू हो जाएगा. हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी के तहत मकान मालिकों को कुछ छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. अब वो प्रोपर्टी की नेट वैल्यू का 30 प्रतिशत टैक्स सेव कर  सकेंगे. यह टैक्स डिडक्शन के तहत आता है. 

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