Big News: आप भी डीजल वाहन के मालिक हैं या सड़कों पर आपके डीजल वाहन फर्राटा भर रहे हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि अब पर्यावरण को बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से लगातार सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब सरकार की ओर से एक और फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत सड़कों से डीजल वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई है. हालांकि ये रोक कुछ चुनिंदा श्रेणियों के तहत लगाई गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
डीजल वाहनों पर लगी रोक
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है. इसके तहत वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे के बीच डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाई गई ङै. दरअसल दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल कारों के संचालन को पूरी तरह बैन कर दिया गया है. ये फैसला दिल्ली में लागू कि गए ग्रैप-3 के तहत लिया गया है.
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इतने वाहनों के थम जाएंगे पहिए
दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप-3 नियम तुरंत एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं. इसके तहत अब दिल्ली की सड़कों पर BS-3 और BS-4 वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. इस कैटेगरी में बताया जा रहा है कि कुल 3 लाख से ज्यादा डीजल वाहन प्रमुख रूप से शामिल हैं.
कुल 5 लाख वाहनों पर रोक
राजधानी में बीएस-3 और बीएस-4 से जुड़े कुल वाहनों की बात की जाए तो इनकी संख्या 5 लाख से ज्यादा है. ऐसे में जो लोग एनसीआर से भी इस तरह के वाहन लेकर राजधानी में प्रवेश करते हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है. क्योंकि इस तरह के वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा.
इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता
बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकार लगातार इलेक्ट्रिक औऱ सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दे रही है. इसके तहत बीएस-3 यानी पेट्रोल के 1 अप्रैल 2010 से पहले के वाहन और बीएस-4 डीजल के 1 अप्रैल 2020 से पहले के रजिस्टर्ड वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे.
114 टीम तैनात
यही नहीं जिन वाहनों की वजह से प्रूदषण फैसता पाया गया उनके खिलाफ भी तगड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए विभाग की ओर से 114 टीम बनाई गई हैं. कुछ इमरजेंसी स्थितियों में इन वाहनों के संचालन पर रोक नहीं है. इसके लिए पहले ही जानकारी देना होगी.
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