UPS Update: हाल ही में केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करके बड़ी सौगात दी है. चारों ओर सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. लेकिन अभी भी 50 फीसदी से ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है. आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा. साथ ही देश के कितने कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको बता दें कि यदि आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो यहां आपके सभी सवालों के सरलता से जवाब देने की कोशिश की गई है. जानकारी के मुताबिक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस केवल उन लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी जो फिलहाल नई पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहक हैं. यही नहीं इनमें रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है.
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क्या है समय अवधि का खेल
आपको बता दें कि यूपीएस के तहत लाभ लेने वाले कर्मचारियों को 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा होने पर सेवानिवृत्ति से पहले के आखिरी 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में गारंटी दी गई है. इसके अलावा एनपीएस पर जो भी धनराशि बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर आधारित है. आपको बता दें कि यूपीएस के तहत पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी. यानि यदि कोई कर्मचारी 10 साल सेवा देता है तो उसे रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपए प्रतिमाह रुपए पेंशन दी जाएगी. आपको बता दें कि इससे पहले देश में ओपीएस पेंशन योजना लागू थी. जिसके तहत कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाता था.
पेंशन में किसका कितना योगदान?
आपको बता दें कि यूपीएस अंशदायी प्रकृति की योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी योगदान करना होगा. साथ ही नियोक्ता यानि केन्द्र सरकार का इसमें 18.5 फीसदी योगदान होगा. साथ ही एनपीएस के तहत नियोक्ता का योगदान 14 फीसदी रखा गया है. जिसमें कर्मचारियों का योगदान सिर्फ 10 फीसदी ही है.