देश में करोड़ों लोग शराब पीते हैं. आंकड़ों की मानें तो एक व्यक्ति औसतन 4.9 लीटर शराब पीता है. शराब को लेकर भारत में काफी कड़े कानून है. जैसे शराब पीकर आप दफ्तर नहीं जा सकते. शराब पीने के बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते. कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ट्रैवलिंग के दौरान आप शराब लेकर आ जा सकते हैं. ट्रेन में सफर करते वक्त शराब ले जाना क्या अलाऊ है, अगर नहीं तो नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है. चलिए आपको बताते हैं कि इन सभी सवालों से जुड़े जवाब…
ट्रेन एक पब्लिक ट्रैवलिंग मीडियम है. इसमें कई लोग एक साथ सफर करते हैं. इस वजह से रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाएं हैं. इन नियमों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो. रेलवे के नियमों की मानें तो ट्रेन में आप शराब ले जा सकते हैं. इंडिन रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपको इसकी सहूलियत है.
इन राज्यों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध
हालांकि, शराब लेकर ट्रेवलिंग करने के कुछ नियम हैं. आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में शराब ले जा सकते हैं, जहां शराब की अनुमति है. ड्राई स्टेट, जैस- गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप में आप शराब लेकर नहीं जा सकते हैं. अगर इन राज्यों के अंदर आपके पास से शराब मिलती है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
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कितनी शराब ले जा सकते हैं
रेलवे नियम आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान ले जाने की अनुमति देता है. अब इसकी लिमिट की बात की जाए तो आप सिर्फ दो लीटर शराब ही साथ ले जा सकते हैं. खास बात है कि दो लीटर शराब की बोटल सील पैक हो. ट्रेन में आप खुली बोतल लेकर नहीं जा सकते हैं.
नियम तोड़ा तो मिलेगी यह सजा
अगर कोई व्यक्ति तय लिमिट से अधिक शराब लेकर जाते हैं तो आपको सजा मिल सकती है. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छह माह तक की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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