देवउठनी एकादशी के बाद से हिंदू धर्म में शादी का मुहुर्त शुरू हो जाता है. लोग अपने मुताबिक विवाह का शुभ मुहुर्त चुनते हैं. लेकिन अगर आप मध्यप्रदेश से हैं और आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिले तो आपको सरकार द्वारा चयनित तारीखों पर ही विवाह करना होगा. इसके बाद ही आपको सीएम कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा. साल 2024-35 के लिए सरकार ने 13 तारीखें चुनी हैं, इन्हीं 13 दिन सामूहिक विवाह और निकाह आयोजित कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार की खास स्कीम है. इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश सरकार गरीब और जरुरतमंद परिवार की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. योजना के तहत, सरकार हर दुल्हन को 55 हजार रुपये की मदद करती है, जिसमें से 38 हजार तो नकद होते है और 17 हजार रुपये का घरेलू सामान शामिल है. बता दें, सरकार आर्थिक सहायता सिर्फ सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान ही देती है.
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CM kanya Vivah Yojana: सामूहिक विवाह के लिए तय तारीखें
सामूहिक विवाह और निकाह सम्मेलन के लिए सरकार ने 2024 और 2025 में कुछ तारीखें तय की हैं.
2024: 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर
2025: 2 फरवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल और 30 अप्रैल, 10 मई और 28 मई
इसके अलावा, गरीब नवाज समिति, बड़वाह 24 नवंबर 2024 को और हेलो मुस्लिम समाज 9 फरवरी 2025 को सामूहिक विवाह आयोजित करेगा.
CM kanya Vivah Yojana: आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए दूल्हा और दुल्हन को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा. आवेदन नगर निगम, नगरपालिका और जिला पंचायत में 15 दिन पहले जमा करना होगा. इसके बाद विवाह सम्मेलन से सात दिन पहले सभी आवेदनों को विवाह पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया जाएगा.
CM kanya Vivah Yojana: योजना में आवेदन करने के लिए यह दस्तावेज आवाश्यक
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (दूल्हा और दुल्हन)
- बैंक खाता जानकारी
- शौचालय प्रमाण पत्र
- मार्कशीट