RBI Guidelines : देश के इन बैंकों के ग्राहकों लिए खुशखबरी है. क्योंकि इन बैंकों के ग्राहकों को 5-5 लाख रुपए निकालने की अनुमति मिल गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, 10 ऐसे बैंक जो दिवालिया हो चुके हैं. इन बैंकों के ग्राहकों को 5-5 लाख रुपए निकालने की अनुमति होती है. देश में ऐसे दस बैंक से ज्यादा हैं. जिनके कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगाई थी. ऐसे बैंकों के ग्राहकों को पांच-पांच लाख रुपए निकासी करने की अनुमति होती है. सूत्रों का दावा है कि रक्षाबंधन से पहले इन बैंकों से ग्राहकों को धन निकासी करने की अनुमति प्रदान की गई है.
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DICGC कानून के तहत मिलेंगे पैसे
दरअसल, DICGC, आरबीआई (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है. "ये कंपनी बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्द्ध कराती है. सरकार ने इस कंपनी की शुरुवात इसलिए ही शुरू की थी. ताकि लोग बैंकों पर भरोसा कर सकें. आपको बता दें कि (DICGC) द्वारा शुरु किए गए जमा पर सभी कमर्शियल बैंक शामिल हैं. ये बैंक देश के किसी भी राज्य अथवा शहर के हो सकते हैं. आपको बता दें कि कंपनी आपको 5 लाख रुपए बीमा कवर का दावा करने की अनुमति प्रदान करती है,,. जानकारी के मुताबिक जिन बैंकों के कामकाज को प्रतिबंधित किया था. उनमें उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र आदि के बैंक शामिल हैं.
इन बैंकों के ग्राहक होंगे लाभांवित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक , साईबाबा जनता सहकारी बैंक अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (सीतापुर), नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (बहरीच) और यूनाइटेड इंडिया कंपनी को-ऑपरेटिव बैंक (नगीना) के पात्र जमाकर्ताओं को इसी माह भुगतान किया जा सकता है.