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Insurance: मृत्यु बीमा के दावों का अब 15 दिन में होगा निपटारा, इरडा ने जारी किए आदेश

मृत्यु बीमा के दावों को निपटाने के मामले में बीमा नियामक इरडा ने नए निर्देश जारी किए हैं. इरडा के नए निर्देशों को मानना अनिवार्य है. इससे ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी.

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Jalaj Kumar Mishra
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मृत्यु बीमा दावे को निपटाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने प्रक्रिया आसान की है. इरडा ने बीमा कंपनियों को महज 15 दिनों में दावे निपटाने के निर्देश दिए हैं. यह ऐसे बीमा होंगे, जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं हैं. अब तक इसमें 30 दिन लगते थे. 

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आदेश में इरडा ने क्या कहा

बीमा नियामक ने हाल में इस संबंध में सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में इरडा ने बीमा कंपनियों की सेवाओं में लगने वाले समय को कड़ा कर दिया है. इसका उद्देश्य कंपनियों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाना है. इरडा ने कहा कि अगर बीमा कंपनियां समय-सीमा का पालन नहीं करती हैं तो ग्राहक बीमा क्षेत्र के लिए नियुक्त लोकपाल से संपर्क करने के लिए आजाद हैं. बीमा लोकपालों के पास कंपनियों को निर्देश देने के अधिकार हैं. 

जांच वाले मामलों का महज इतने दिनों में होगा निपटारा 

इरडा ने आगे कहा कि जीवन बीमा के जिन मामलों में मृत्यु दावों की जांच करने की जरुरत नहीं है, उन्हें जल्द निपटाया जाएगा. इसके अलावा, जिन केस में जांच आवश्यक है, उन मामलों के निपटान के लिए बीमा कंपनियों को 45 दिन का समय दिया गया है. अब तर इन मामलों में 90 दिन लगते थे. 

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ग्राहक को अगर कोई समस्या होती है तो ग्राहक बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करवा सकता है. बीमाकर्ता को तुरंत शिकायतों को स्वीकार करना होगा और 14 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी. तय अवधि के अंदर शिकायत का समाधान होता है तो बीमाकर्ता को शिकायतकर्ता को जानकारी देनी होगी.  

अन्य दावों की समय सीमा

  1. सरवाइवल लाभ, बीमा परिपक्वता दावा और वार्षिकी भुगतानों को तय तारीखों पर निपटाना होगा.
  2. पॉलिसी भुगतानों, प्रीमियम देय और मैच्योरिटी आदि की सूचना कम से कम एक महीने देनी होगी.
  3. स्वास्थ्य बीमा के मामले में कैशलेस दावों को तीन घंटे के भीतर और नॉन-कैशलेस दावों को 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा. 
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