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दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दिया दिवाली गिफ्ट, अब पहले से ज्यादा मिलेगा मेहनताना, खुशी का माहौल

Diwali Gift: दिल्ली में हाल ही मुख्यमंत्री बनी आतिशी ने जनहित में फैसले लेने शुरू कर दिये हैं. मुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही श्रमिकों को दीवाली गिफ्ट का ऐलान कर दिया है. अब उन्हें पहले से ज्यादा मेहनताना मिलेगा.

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Sunder Singh
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Diwali Gift:  दिल्ली में हाल ही मुख्यमंत्री बनी आतिशी ने जनहित में फैसले लेने शुरू कर दिये हैं. मुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही श्रमिकों को दीवाली गिफ्ट का ऐलान कर दिया है. अब उन्हें पहले से ज्यादा मेहनताना मिलेगा. बढी हुई धनराशि अभी से मिलना शुरू हो जाएगी. आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है. जिससे मजदूर तबके के लोगों में खुशी का माहौल है. संशोधित वेतन से अब अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम ₹18,066 प्रति माह मिलेगा, जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों को ₹19,929 और कुशल श्रमिकों को ₹21,917 प्रति माह मिलेगा...  

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अब इतना मिलेगा न्यूनतम वेतन 

आपको बता दें कि  सरकार ने अकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 18,066 रुपया प्रति महीना कर दिया है. इससे पहले यह 17,494 था. अर्धकुशल श्रमिक को अब कम से कम 19,929 रुपये प्रति महीने मिलेंगे. अभी ₹19,279 इसकी सीमा थी. कुशल श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को  21,215 से बढ़ाकर 21,917 रुपये कर दी गयी है.  जैसे ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॅान्फ्रेंस कर यह जानकारी शेयर की. लाभार्थी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. देर रात तक एक दूसरे को मिठाई खिलाते व खुशियां बांटते नजर आए, यही नहीं मुख्यमंत्री ने हाल ही में अन्य वर्ग के लिए भी जनहित में फैसले लेने के लिए कहा है.

जानें क्या है न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी वह न्यूनतम राशि है जो एक नियोक्ता को अपने किसी भी कर्मचारी को कानूनी रूप से भुगतान करनी होती है. यह एक तरह से मजदूरी की वह सीमा होती है, जिससे कम किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जा सकता है. भारत में राज्यों की सरकारों की तरफ से इसे समय-समय पर तय किया जाता है. इसका उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को कम से कम एक निश्चित राशि मिले, चाहे वे किसी भी काम में लगे हों. भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है. इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती हैं.

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