EPFO: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि हर खाता धारक के लिए जरूरी है कि वह अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखे. इसके लिए ईपीएफओ के सभी खाता धारकों को ईनोमिनेशन कराना बहुत जरूरी है. यदि कोई भी खाता धारक ईनोमिनेशन नहीं करता है तो उसे 7 लाख रुपए के बीमा कवर से वंचित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि कम ही सब्सक्राइबर्स को पता है कि ईपीएफओ 7 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है. जिसके चलते लोग ईनोमिनेशन जैसे जरूरी काम को भी नजरअंदाज करते रहते हैं.
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ऐसे मिलता है सुविधा का लाभ
जानकारी के मुताबिक पीएफ खाताधारकों ईपीएफओ ये बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत दिया जाता है. इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना अथवा स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह बीमा राशि नॅामिनी को दिया जाता है. यदि कोई भी कर्मचारी ईनोमिनेशन नहीं कराता है तो उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा. यानि संबंधित कर्मचारी की मृ्त्यु होने पर नॅामिनी कोई क्लेम नहीं कर सकता. उसका क्लेम ईपीएफओ पहली बार में ही रिजेक्ट कर देगा..क्योंकि उसने ईनोमिनेशन नहीं कराया है.
ये है क्लेम मिलने की शर्त
आपको बता दें कि EPFO की EDLI स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कई शर्तों को भी पूरा करना होता है. जैसे संबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 माह संस्थान में नौकरी की हो. साथ ही क्लेम तभी मिलता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हुई हो. यानि रिटायरमेंट के बाद यदि मौत होती है तो बीम कवर का लाभ नहीं मिलता है.