Fasal Bima Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी भारत की 50% से ज्यादा आबादी खेती से ही अपना जीवन यापन करती है. इसीलिए सरकार किसानों की अलग-अलग अवश्यकता को देखते हुए अलग-अलग तरह की योजना लेकर आती है. ऐसे में कई बार अचानक भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने से इसका पूरा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है. लेकिन अब किसानों के फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई भारत सरकार करेगी इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है. आइए जानते हैं, किसान किस तरह ले सकते हैं फसल बीमा योजना का लाभ. और किन किसानों को मिल सकता है लाभ.
इन किसानों को ही मिलेगा बीमा का लाभ
भारत सरकार फसल बीमा योजना के तहत कुछ फसलों तय की हैं. इस योजना के तहत सिर्फ इन फसलों पर ही बीमा की राशि दी जाती है. जैसे धान, गेंहू, बाजरा, कपास, गन्ना, जुट, चना, मटर, अरहर, मशहूर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया, तिल, सरसों, एंडी, मूँगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सिड़स, केला, अंगूर, आलू, प्याज़, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी इन फसलों की खेती जो किसान करते हैं. वही इस फसल बीमा योजना का लाभ लें सकते हैं.
फसल बीमा योजना के लिए जरूरी पात्रताएं
फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों को पूरा करना होता है. जो भी किसान अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के मालिक के तौर पर फसलों को उगाते हैं. वह फसल बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में लाभ लेने के लिए किसानों को भारत का निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही किसान का मध्यम वर्गीय परिवार से होना चाहिए. योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. जिनमें आधार कार्ड बैंक खाते की पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई का प्रमाण पत्र, और जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज.
ऐसे करें आवेदन
फसल बीमा योजना का आवेदन करने के लिए किसानों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा. फिर आपको वेबसाइट के होम पेज पर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको गेस्ट फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर स्क्रीन पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा. उसमें मांगी गई सभी जानकारी आपको फिल करनी होगी.