देश भर में केंद्र के साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी महिलाओं के हित में योजनाएं चलाती है. हरियाणा सरकार भी महिलाओं के लिए योजनाएं चलाती है. इस योजना का नाम है- हरियाणा महिला समृद्धि योजना. इस योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है. सरकार स्कीम के तहत महिलाओं को 60 हजार तक का लोन देती है. लोन में महिलाओं को बहुत कम ब्याज देना होगा. योजना के माध्यम से महिलाएं अपना सपना पूरा कर पाएंगी.
हरियाणा में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहती है पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह खुद का व्यापार शुरू नहीं कर पा रही है. इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने योजना की शुरुआत की है. योजना का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि राज्य की ऐसी महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाए, जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहती हैं.
SC वर्ग की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है. लोन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए जा सकते है…
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- चूड़ी की दुकान
- कोस्मेटिक की दुकान
- चाय की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
- अन्य व्यापार, जो महिलाओं के बजट में हो और वह उसे करना चाहती हों.
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ
- अनुसूचित जाति की महिलाओं को व्यापार करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
- लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं ही मिल सकता है.
- महिलाओं को खुद का व्यापार शुरू करने के लिए 60 हजार रुपए का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाएगा.
- आर्थिक तंगी से जूझ रही और बेरोजगार महिला इस योजना में आवेदन करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं.
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए दस्तावेज
- आवेदक महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए.
- अनुसूचित जाति से महिला का संबंध हो.
- आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए.
- परिवार की आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर