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लो आ गई बड़ी खुशखबरी, सरकार किसानों के खाते में क्रेडिट करेगी 88,000 रुपए, खुशी से नाचने लगे लोग

खुशखबरी : केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार जनता की जरूरत के हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती हैं. साथ ही जरूरमंदों की मदद सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जाती है. यहां जिस योजना की बात हो रही है. उसका नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना है.

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Sunder Singh
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खुशखबरी :  केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार जनता की जरूरत के हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती हैं. साथ ही जरूरमंदों की मदद सरकारी योजनाओं के माध्यम से की जाती है. यहां जिस योजना की बात हो रही है. उसका नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में 88000 रुपए क्रेडिट किये जाते हैं..आपको बता दें कि इसमें सिर्फ गाय, भैंस, बैल, ऊंट ही नहीं, बल्कि भेड़, बकरी तथा सूअर को कवर किया जाता है. योजना राज्य में पहले से ही संचालित हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में दम तोड़ रही है. आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 25 से  लेकर 100 रुपए तक का प्रिमियम भी भरना होता है...

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इन लोगों को मिलेगा लाभ

खास बात ये है कि अनुसूचित जाति के लोग इसका बिना प्रिमियम भरे भी फायदा उठा सकते हैं. यदि किसी वजह से पशु की मौत हो जाती है तो सरकार संबंधित किसान के खाते में सीधे 88,000 रुपए क्रेडिट कर देती है. आज राज्य में लाखों किसान योजना का लाभ भी ले रहे हैं. हालांकि कुछ किसान योजना से अनजान हैं, साथ ही पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं.. आईये जानते हैं योजना की क्या मुख्य बात हैं, जिन्हें जानकर लोगों को लाभ मिल सकता है. 

क्या है उद्देश्य 

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुओं की मृत्यु होने पर पशु पालकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है. इसीलिए हरियाणा सरकार चाहती है कि जो गरीब व्यक्ति पशुओं की आमदनी पर निर्भर करता हैं वह उन पशुओं का बीमा करवाए. जिससे वे पशुपालन को जारी रख सकें और उन्हें कोई नुकसान ना हो.  योजना के तहत भैंस के लिए 88000 रुपये, गाय के लिए 80000 रुपये, घोड़े के लिए 40000 रुपये, भेड़ के लिए 5000 रुपये, बकरी के लिए 5000 रुपये, सूअर के लिए 5000 रुपये का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है. 


पशुधन योजना के फायदे

 

गाय, भैंस, बैल, ऊंट के लिए तीन साल की अवधि के लिए 100 रु बीमा का लाभ होगा.

भेड़, बकरी और सुअर के लिए तीन साल की अवधि के लिए 25 रु का बीमा कवर का लाभ मिलेगा.

बीमा कंपनिया पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करेगी.

यह योजना अनुसूचित जातियों के मवेशियों के प्रजनकों के लिए मुफ्त होगी.

यह योजना पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में एक अच्छा सुधार लाएगी.

 

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