भारत में हर व्यक्ति को हाईवे पर टोल टैक्स देना होता है. बिना टोल टैक्स के कोई भी गाड़ी हाईवे पर नहीं चलाई जा सकती है. भारत में अब टोलटैक्स के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होता है. इससे पहले लोगों को कतारों में लगना पड़ता था और मैनुअल तरीके से पैसे देकर टोल टैक्स चुकाना होता था. अब वह जमाना चला गया है. सरकार ने जब से फास्टैग को मंजूरी दी है. तब से लोगों को काफी अधिक सहूलियत हुई है.
फास्टैग के जरिए अपने आप खाते से टोल के पैसे कट जाते हैं, फास्टैग की वजह से टोल टैक्स पर भीड़ भी नहीं लगती है. इसमें अधिक समय भी नहीं लगता है. सिस्टम पूरे तरीके से डिजिटल हो गया है. चूंकि अब सब कुछ ऑटोमैटिक हो गया है, इसलिए कई बार हमें खामियां भी देखने को मिल जाती हैं. कई बार डबल टोल टैक्स भी कट जाता है. अगर कभी आपका भी टोल टैक्स कट जाता है तो आपको रिफंड मिल सकता है. क्या आप जानते हैं कैसे, नहीं तो आइये जानते हैं.
एनएचएआई से करें अपनी शिकायत
फास्टैग से डबल टोल कटने पर आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंपलेन करवा सकते हैं. आपकी शिकायत यहां दर्ज की जाएगी फिर उसकी जांच होगी. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो एक्ट्रा कटे आपके पैसे आपके फास्टैग खाते में भेज दिए जाएंगे. रिफंड वापस आने में 20 से 30 दिनों का वक्त लग जाता है.
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बैंक से भी कर सकते हैं शिकायत
मान लीजिये आप एनएचएआई में किसी भी वजह से शिकायत नहीं कर पाए तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. आपको अब फास्टैग जारी करने वाले अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए. आप अपने बैंक के ही किसी कर्मी से शिकायत कैसे दर्ज करें, इसकी जानकारी ले सकते हैं. बैंककर्मी के बताए अनुसार, आप शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे आपको आपका रिफंड मिल जाएगा.
NPCI में भी कर सकते हैं शिकायत
मान लीजिए, एनएचएआई और बैंक में शिकायत करने के बाद भी आपके खाते में रिफंड नहीं आया तो आपको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी NPCI में शिकायत करनी होगी. आपको यहां पर अपनी गाड़ी की कुछ जानकारी देनी होगी. इसके बाद, आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा. आपकी शिकायत और जानकारी की जांच की जाएगी. अगर दोनों सही पाए जाते हैं तो आपको निश्चित रिफंड मिल जाएगा.