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UPI Payment: यूपीआई से कर दी गलत पेमेंट तो ऐसे पा सकते हैं रिफंड, जानें क्या हैं इसके नियम

UPI Payment: कई बार होता है कि हम गलत यूपीआई पर पेमेंट कर देते हैं. ऐसे में आप कैसे उस पैसे को वापस पा सकते हैं और इसके क्या नियम हैं, आइये जानते हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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पहले लोग कैश या फिर बैंक के जरिये एक-दूसरे को पैसा देते थे लेकिन अब वह तरीका बदल गया है. लोग बिना कैश के अब एक-दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं. यह सब काम अब बस चुटकियों का हो गया है. लोगों के पास अब मोबाइल है और मोबाइल में यूपीआई. यूपीआई ने मनी ट्रासंफर को आसान बना दिया है. लेकिन यही चुटकियों का काम कभी-कभी हमसे गलतियां करवा देता है. आपसे एक नंबर भी इधर-उधर हुआ तो पूरा पैसा किसी और को चला जाएगा. लेकिन ऐसे मामले में आपको कैसे रिफंड मिलेगा, इसके कुछ नियम है, आइये आज ऐसे ही नियमों के बारे में जानते हैं. 

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कस्टमर केयर को करें कॉल

यूपीआई से पेमेंट करने के बाद आप सबसे पहले अपने अकाउंट को चेक करें कि आपके द्वारा किया गया पेमेंट सही है या फिर नहीं. अगर आपको तुरंत अपनी गलती का पता चल जाएगा तो आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. इस बारे में आपको जितना लेट पता चलेगा उतनी ही दिक्कत आपको आएगी. गलत पेमेंट की जानकारी लगते ही आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करना है और उन्हें इस बारे में सूचना देनी है. 

बैंक के अलावा, आपने जिस सर्विस प्रोवाइडर (फोनपे, पेटीएम, गूगल-पे सहित अन्य) के जरिए पेमेंट की है, उसके कॉल सेंटर पर भी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं. आप टोल फ्री नंबर- 18001201740 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कॉल पर आपको पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी. आरबीआई का नियम है कि अगर आपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को गलत यूपीआई पेमेंट की जानकारी दे दी है तो आपको जल्द रिफंड मिल सकता है. 

30 दिन में पैसा नहीं मिला तो करें शिकायत

आप एनपीसीआई के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एनपीसीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको What we do ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां कंप्लेंट ऑपशन पर आपको सभी जानकारी देनी होगी. रिफंड पेमेंट पाने के लिए आपको तीन दिन के अंदर शिकायत करनी होगी. ऐसे में आपके रिफंड के चांस बढ़ जाते हैं. अगर आपको तीस दिन में रिफंड नहीं मिलता है तो बैंकिंग लोकपाल में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. 

 

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