ITR भरने के बाद भी क्यों नहीं मिलता रिफंड? तो अपनाएं यह आसान तरीका

Income Tax Return: आईटीआर फाइलिंग के बावजूद भी रिफंड हर किसी को नहीं मिल पाता है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को आई केयर फाइलिंग के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है.

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Mohit Sharma
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Income Tax Return: सभी टैक्सपेयर्स को इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. बहुत सारे ऐसे लोग है, जिन्होंने पिछले दिनों में अपने आईटीआर भर दिए है. कुछ लोग आज आईटीआर भर रहे हैं. कुछ लोग तो अब रिफंड का इंतजार करने लगे है. आईटीआर फाइलिंग के बावजूद भी रिफंड हर किसी को नहीं मिल पाता है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को आई केयर फाइलिंग के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है.

रिफंड अब सीधे आपके बैंक अकाउन्ट में आता है

कई बार ऐसा होता है कि हम आईटीआर भरने के बाद ध्यान देते हैं और हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है या फिर ज्यादा टीडीएस काट लिया गया है. ऐसे में आईटीआर फाइल करते वक्त आप एक्स्ट्रा कटे हुए टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करने के बाद इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच करता है और फिर आपका रिफंड प्रोसेस करता है. रिफंड अब सीधे आपके बैंक अकाउन्ट में आता है लेकिन रिफंड पाने के लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउन्ट वैलिडेट हो.

आईटीआर से रिफंड पाने के लिए कुछ लिमिट है

इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्स पेयर्स को अपना बैंक अकाउन्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर जोड़ना होगा या फिर अपने मौजूदा बैंक अकाउन्ट की जानकारी अपडेट करनी होगी और उसे वैरीफाई करवाना होगा. इन्कम टैक्स विभाग के मुताबिक आईटीआर से रिफंड पाने के लिए कुछ लिमिट है. अगर आपका टैक्स क्लेम उस लिमिट से कम होता है तो ऐसे में रिफंड नहीं मिल पाता है. जानकारी के मुताबिक इन्कम टैक्स विभाग के हिसाब में अगर आपके रिफंड का पैसा बनता है तो आईटीआर प्रोसेस होने के कुछ हफ्ते बाद आपके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन रिफंड की राशि अगर ₹100 से कम है तो वह आपके खाते में पैसा जमा नहीं होता.

 ₹100 तक का अमाउंट शुरू में सरकारी खाते में रहता है 

लेकिन ऐसा नहीं है कि यह राशि आपको कभी नहीं मिलती ₹100 तक का अमाउंट शुरू में सरकारी खाते में रहता है और अगली बार जो रिफंड आएगा, उसमें ₹100 या उससे कम की रकम को एड्रेस कर लिया जाता है. इसीलिए अगले वित्त वर्ष में रिफंड का पेंडिंग पैसा इस ₹100 के साथ जुड़ कर आपके खाते में जमा हो जाएगा, लेकिन दोनों पैसा जुड़कर तभी मिलेगा जब रकम रुपए से ज्यादा हो. इसके बारे में एक सरकारी प्रेस नोट कहता है की ₹100 से कम का रिफंड खाते में जमा करने का नियम लागू नहीं होता, बल्कि भविष्य के इन्कम टैक्स रिफंड में इसे शामिल किया जाता है.

कब प्रोसेस होता है रिफंड का पैसा

नियम के मुताबिक ₹100 से कम का रिफंड प्रोसेस नहीं होता और इन्कम टैक्स विभाग इसे टैक्स पेयर्स के खाते में जमा भी नहीं करता. रिफंड के बारे में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस को इंटिमेशन नोटिस के जरिए पहले जानकारी देता है. यह नोटिस इन्कम टैक्स अक्ट के सेक्शन 1431 के तहत भेजा जाता है. आईटीआर भरे जो आने और वेरीफाई होने के बाद इन्कम टैक्स विभाग यह नोटिस टैक्सपेयर्स को भेजता है. 

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