Indian Railways Rules: यात्रीगण कृपया ध्यान दें...आपकी गाड़ी इतने घंटे के विलंब के साथ फ्लेटफॉर्म संख्या इतने पर पहुंच रही है. अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो स्टेशन पर यह आवाज तो आपने अक्सर सुनी होगी. क्योंकि अब तक ट्रेनों के लेट होने पर भारतीय रेलवे असुविधा के लिए खेद जताकर अपना पल्ला झाड़ लेता था और यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ही घंटों अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब इंडियन रेलवे की नियमावली में एक बदलाव आया है. नई नियमावली के अनुसर अब अगर आपकी ट्रेन तीन घंटों से ज्यादा लेट होती है तो आपके टिकट का पैसा रिफंड हो सकता है.
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क्या है रेल यात्री के अधिकार
दरअसल, इन दिनों देश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है. ट्रेनों के लेट होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अगर रेल यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो वो भारतीय रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं. इस क्रम में आज हम आपको इंडियन रेलवे से जुड़े ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे.
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टिकट रिफंड के लिए आसान है प्रक्रिया
नई जानकारी के अनुसार अगर आपकी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो आप आसानी के साथ अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हालांकि इस सुविधा के दायरे में कंफर्म तत्काल टिकट वाले यात्री नहीं आते. इसका मतलब है कि अगर आपके पास अपनी यात्रा का कंफर्म तत्काल टिकट है तो आप उसके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं. रिफंड क्लेम करने के लिए यात्री के पास टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करनी होगी. इस क्रम में यात्री आईआरसीटीसी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा ऑफलाइन टिकट काउंटर पर जाकर भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है. भारती रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार टीडीआर फाइल करने के 90 दिनों के भीतर रिफंड का पैसा यात्री के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है.
TDR ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया
- आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें
- अब 'सर्विसेज' विकल्प पर जाएं और "फाइल टिकट डिपॉजिट रसीद (टीडीआर)" पर क्लिक करें
- इसके बाद माई ट्रांजेक्शन के टैब में "फाइल टीडीआर" चुनें
- अब आपको क्लेम रिक्वेस्ट भेजनी होगी. रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद कुछ ही दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा.