Delhi Traffic Challan: सड़क पर वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना होता है. अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. उसका चालान बनाया जा सकता. देश की राजधानी दिल्ली में रोज हजारों लोगों का ट्रैफिक चालान होता है. इनमें कई लोगों का चालान काफी भारी-भरकम हो जाता है.
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अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं. आपका ट्रैफिक चालान हो चुका है तो आपको अब घबराने की जरुरत नहीं है. क्योंकि आपको पूरा चालान नहीं भरना होगा. वह इसलिए क्योंकि, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने ट्रैफिक चालान में लोगों को छूट दे दी है. हालांकि, यह छूट सभी को नहीं मिलेगी. आखिर दिल्ली सरकार किसे यह छूट देगी, आइये जानते हैं.
परिवहन मंत्री ने किया ट्वीट
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्रैफिक चालान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50 प्रतिशत करने का फैसला किया है. आसान भाषा में बताएं तो जिन लोगों का दिल्ली में चालान कटा है, उसे अब पूरे पैसे नहीं भरने होंगे. हालांकि, इसके लिए एक सीमा तय की गई है.
इन्हें ही मिलेगा लाभ
परिवहन मंत्री गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट में बताया कि चालान होने के 90 दिनों के अंदर या इस अधिसूचना के बाद 30 दिनों के अंदर भुगतान करने पर ही आप इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि जो चालान पहले हुए हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
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दिल्ली एलजी की मंजूरी के बाद मिलेगा फायदा
दिल्ली सरकार का फैसला अभी तक लागू नहीं हुआ है. दिल्ली के उपराज्यपाल जब इसे अपनी मंजूरी देंगे, तब यह फैसला लागू हो पाएगा. दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल को यह प्रस्ताव भेज दिया है. एलजी से अनुमति मिलते ही लोगों को फायदा होने लगेगा.