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आज से बदल गए आम आदमी से जुड़े ये 10 नियम, रोजमर्रा पर पड़ेगा सीधा असर

1st October Changes-आम लोगों के रोजमर्रा से जुड़े कई नियम आज से बदल गए हैं. न सिर्फ ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बदलाव होगा बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस, विदेशों में पैसे भेजने पर टीसीएस के नियम भी बदल जाएंगे.

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Kuldeep Singh
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आज से बदल गए आम आदमी से जुड़े ये 10 नियम, रोजमर्रा पड़ेगा सीधा असर( Photo Credit : प्रतीकात्मक फोटो)

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अक्टूबर महीने की शुरुआत कई बदलाव लेकर आई है. आज से आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. इनमें से कुछ लोगों को राहत देने वाले हैं तो कुछ लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव से आम आदमी को राहत मिलेगी तो वहीं टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा. आइए जानते हैं कि 01 अक्टूबर से आपके जीवन में क्या-क्या बदलने वाला है...

1. ड्राइविंग के दौरान फोन कर करेंगे इस्तेमाल
आज से ड्राइविंग के दौरान आप फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि यह केवल रूट्स नैविगेशन (Routes Navigation) के लिए ही किया जा सकेगा. इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ड्राइविंग से ध्यान न भटके. ड्राइविंग के दौरान अगर आप फोन पर बात करते पकड़े गए तो आप पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है.

2. वेब पोर्टल पर अपलोड होंगे वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स-
आज से वाहन के कागताज रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicle Rules) में संशोधन करने की जानकारी दी है. इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे - लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा.

3. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बदलाव-
आज से बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है.

4. TV खरीदना होगा महंगा-
ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से केंद्र ने हटाने का फैसला किया है. केंद्र के इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है. कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल (Open Cell) सबसे जरूरी पार्ट होता है. जिसके चलते 1 अक्टूबर से TV खरीदना होगा महंगा पड़ सकता है.

5. LPG कनेक्शन नहीं होगा मुफ्त-
महिलाओं पर आज से बोझ और बढ़ने जा रहा है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है. इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा.

6. विदेश में पैसा भेजना पड़ेगा महंगा-
अगर आप विदेश में पैसा भेजते हैं तो आपको इसके लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी. केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से लागू हो जाएगा. ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्‍चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्‍तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा.

7. मिठाई के डिब्बे पर देनी एक्सपाइरी डेट की जानकारी-
अगर आप मिठाई के शौकीन हैं तो यह आपके लिए काम की खबर है. 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. FSSAI ने नए नियम जारी किए है.

8. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले-
देश के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.

9. FSSAI ने जारी किए नए नियम-
उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेग्युलेटर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं. FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.

10. आयकर विभाग ने बदले TCS से जुड़े नियम
आयकर विभाग ने 1 अक्टूबर से TCS प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियां 1 अक्टूबर से उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 फीसदी टैक्स काटेगी. वित्त विधेयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194-ओ के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था. यह कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर भी कट सकेगा. इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीसदी कर वसूलेगा.

Source : News Nation Bureau

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