PM CARES for Children Scheme: कोरोना वायरस संक्रमण की वजह बहुत से बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को शुरू किया है. बता दें कि इस स्कीम के जरिए बच्चों को 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि भी उपलब्ध कराती है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस स्कीम की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है. बता दें कि पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड थी.
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बच्चों की देखभाल के लिए मिलती है इतनी राशि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. बता दें कि इस योजना के तहत बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल के लिए प्रति बच्चा हर महीने 2,000 रुपये का प्रावधान है. इसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहने वाले प्रति बच्चे को हर महीने 2,160 रुपये के रखरखाव अनुदान का प्रावधान है.
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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम (PM Cares For Children Benefits) के तहत 10 साल से कम आयु के अनाथ बच्चों को उनके नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाया जाता है. वहीं निजी स्कूल में एडमिशन होने पर बच्चे की फीस केंद्र सरकार पीएम केयर्स फंड से करती है. यही नहीं सरकार बच्चे की किताबें और स्कूल ड्रेस आदि का खर्च भी वहन करती है. स्कीम के तहत 11 साल से अधिक उम्र के बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में कराया जाता है. आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है और सरकार 18 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा करती है.
HIGHLIGHTS
- योजना के तहत बच्चों को 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा दिया जाता है
- 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि सरकार देती है