15 march Deadline: 15 मार्च आने में सिर्फ एक ही दिन शेष बचा है. एनएएचआई ने गाइडलाइन जारी करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को फास्टैग जारी करने वाली लिस्ट से बाहर कर दिया है. साथ ही 15 मार्च 2024 तक सभी को अपने फास्टैग बदलने की अपील की गई है. लेकिन आपको क्या आपको पता है कि सिर्फ पेटीएम बैंक ही नहीं 15 मार्च और भी कई चीजों की डेडलाइन है. यानि इस दिन और भी कई बदलाव होने जा रहे हैं. जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ने वाला है. क्योंकि कई ऐसी सर्विसेज थी जिन्हें 29 फरवरी को बंद किया जाना था. लेकिन उनकी डेडलाइन को 15 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था.
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फास्टैग को लेकर नियम
आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े फास्टैग को यूजर्स सिर्फ 2 दिन और यूज कर सकते हैं. जैसे ही खाते का बैलेंस खत्म होगा. आपको दूसरे किसी बैंक का पेटीएम लेना होगा. यानि इस दिन के बाद आप इसे टॉप-अप नहीं कर पाएंगे. नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है. एनएएचआई की गाइडलाइन के मुताबिक रिवाइज लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का नाम शामिल नहीं है. इसलिए समय रहते अपना फास्टैग आपको बदलना होगा. यानि 5 मार्च के बाद से टोल नाकों पर पेटीएम पेमेंट्स के बैंक के फास्टैग काम नहीं करेंगे.
डेटा होगा सार्वजनिक
जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च सिर्फ फास्टैग के लिए ही नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भी सार्वजनिक किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा. ऐसे में अगर मामला कुछ उलझता है तो इससे एसबीआई की इमेज पर फर्क पड़ता है. इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने पर इसके ना सिर्फ राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, बल्कि ये मार्केट सेंटीमेंट पर भी असर डाल सकता है.
शेयर मार्केट में मुनाफावसूली
विगत दिवस शेयर मार्केट को कुल 13 लाख करोड़ का फटका लगा था. एक्सपर्ट का मानना है कि इस हफ्ते मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल रहने वाला है. क्योंकि शुक्रवार यानी 15 मार्च के दिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे होने की वजह से बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है. जिसका असर सीधे मार्केट पर पड़ेगा. इसलिए 15 मार्च कई मायनों में खास दिन होगा.
HIGHLIGHTS
- 15 मार्च के बाद सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने के निर्देश
- संसोधित कुल 39 बैंकों को किया गया लिस्ट में शामिल
- इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा होगा सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट आदेश
Source : News Nation Bureau