Advertisment

नौकरी छोड़ते समय नोटिस पीरियड नहीं किया पूरा, तो लग सकता है बड़ा झटका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी अथॉरिटी के ताजा फैसले के अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर बगैर नोटिस पीरियड को पूरा किए नौकरी को छोड़ देता है तो ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले फुल एंड फाइनल पेमेंट के ऊपर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
GST

GST ( Photo Credit : newsnation)

Advertisment

अगर आप नौकरी छोड़ते समय नोटिस पीरियड (Notice Period) को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी अथॉरिटी (GST Authority) के ताजा फैसले के अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर बगैर नोटिस पीरियड को पूरा किए नौकरी को छोड़ देता है तो ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले फुल एंड फाइनल पेमेंट के ऊपर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. 

यह भी पढ़ें: महज आधे घंटे में घर पहुंचेगा LPG सिलेंडर, जानिए कब शुरू होगी ये सुविधा

गुजरात का है यह मामला

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (Gujarat Authority Of Advance Ruling) के एक अहम फैसले के तहत नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी से रिकवरी पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने के लिए कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद की एक्सपोर्ट कंपनी एमनील फार्मा (Amneal Pharma) के एक कर्मचारी को लेकर यह मामला शुरू हुआ था. GST अथॉरिटी का यह फैसला कंपनी के एक कर्मचारी के तीन महीने का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना नौकरी छोड़ने को लेकर आया है. GST अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा है कि यह रकम GST एक्ट के तहत एप्लॉयी Exemption (कर्मचारी छूट) के तहत नहीं आती है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी के नोटिस पीरियड पूरा नहीं करने की शर्त पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच चलेगी Metro, जानिए आप कब से उठा सकेंगे फायदा

बता दें कि कोई भी कंपनी कर्मचारी के अप्पॉइंटमेंट लेटर पर एक नोटिस पीरियड का उल्लेख करती है. नोटिस पीरियड के तहत कर्मचारी को नौकरी छोड़ने से उतने दिन पहले इस्तीफा देना होता है. मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी का नोटिस पीरियड 2 महीने है. वहीं अगर वह कर्मचारी इस्तीफा देने के बाद सिर्फ एक महीने काम करता है. ऐसी स्थिति में बचे हुए दूसरे महीने के वेतन की राशि को कंपनी के द्वारा कर्मचारी से वसूल किया जाता है. उदाहरण के लिए अगर यह राशि एक लाख रुपये है तो गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ताजा फैसले के मुताबिक कर्मचारी को 18 फीसदी GST के साथ कुल 1,18,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

ahmedabad Employee JOB News नोटिस पीरियड जीएसटी GST News company GST Authority जीएसटी अथॉरिटी Gujarat Authority Of Advance Ruling
Advertisment
Advertisment