2000 Note Latest Update: कल यानि मंगलवार से 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसका अंदाजा बैंकों हुई भीड़ से ही देखकर लगाया जा सकता है. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या डाकघर से भी 2000 के नोट जमा किये जा सकते हैं. क्योंकि देशभर में करोड़ों लोगों के अकाउंट पोस्टऑफिस में भी हैं. इस पर रुक साफ करते हुए आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट केवल बैंक या आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों पर ही बदले जा सकते हैं. अभी ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. जिसमें पोस्ट ऑफिस से नोट बदलने का जिक्र किया हो..
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जमा कराना लीगल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि पोस्टऑफिस में नोट बदलवा तो नहीं सकते. लेकिन कोई भी पोस्ट ऑफिस 30 सितंबर तक 2000 के नोट को जमा करने से मना नहीं करेगा. क्योंकि 2000 का नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बना हुआ है. लेकिन इसके लिए डाकघर ने शर्त जरूर रखी है. जिस भी खाते में संबंधित सदस्य 2000 के नोट जमा कराएगा. उसकी केवाईसी होना अनिवार्य है. अन्यथा 2000 के नोट जमा नहीं कराए जा सकते. हालांकि 2000 के नोट बदलने के लिए केवल बैंक शाखा व आरबीआई के 16 रीजनल ऑफिस ही अधिकृत हैं..
बिना अकाउंट के भी बदल सकते हैं 2000 के नोट
आपको बता दें कि देश में किसी भी सरकारी व प्राइवेट बैंक में आप 2000 के नोट बदलवा सकते हैं. इसके लिए आपका संबंधित बैंक खाता होना जरूरी नहीं है. साथ ही 10 नोट बदलने के लिए आपसो किसी भी प्रकार का प्रूफ भी नहीं मांगा जाएगा. लेकिन ध्यान रहे 20000 रुपए से ज्यादा नोट यदि आपको जमा कराने हैं तो उसके लिए आपका केवाइसीयुक्त खाता होना जरूरी है. साथ ही आपको इनकम सोर्स की जानकारी भी संबंधित बैंक ब्रांच को देनी होगी..
HIGHLIGHTS
- 23 मई से 30 सितंबर तक बदलने की डेड लाइन
- देश के डाकघरों में करोड़ों लोगों के खाते, पोस्ट ऑफिस ने दी जानकारी
Source : News Nation Bureau