2000 Note Latest Update: 2000 के नोटों पर लगी पाबंदी किसी से छिपी नहीं है. आरबीआई ने साफ लहजे में घोषणा की है कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच देश के किसी भी बैंक में 2000 के नोट एक्सचेंज हो सकेंगे. हालांकि रिजर्व बैंक ने इसके लिए लिमिट भी तय की है. यानि एक व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 10 नोट ही बदल सकता है. यानि 20,000 रुपए प्रतिदिन की लिमिट रहेगी. ऐसे में आरबीआई ने सुदूर गांव के लोगों को अपने गांव में ही सेंटर पर नोट बदलने की सुविधा दी है. जिससे उन्हें शहर जाकर बैंक लगाने से छुटकारा मिल जाएगा.
यह भी पढ़ें : 2000 Note News: 2000 का नोट बदलने में हो गई देरी तो क्या करें, जानें सही जवाब
सेंटर पर पहुंचे ग्रामीण
दरअसल, आरबीआई ने ग्रामीणों के लिए गांव में ही नोट बदलने का इंतजाम किया है. इसके लिए सुदूर गांवों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर बनाए जाएंगे. जहां जाकर ग्रामीण 2000 का नोट बदल सकते हैं. 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने को लेकर आम सवालों के जवाब में रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है. आपको बता दे कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेंटर बैंक ब्रांच की ही एक छोटी शाखा है. जो गांवों में जाकर ग्रामीण व छोटे कस्बों के लोगों को सुविधा प्रदान करेगी. आपको बता दें कि आरबीआई ने 2006 में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या नॉन बैंक इंटरमीडियरीज के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी.
4000 रुपए की रहेगी लिमिट
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खाताधारक 1 दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के साथ 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के जरिए एक्सचेंज करवा सकता है. हालांकि सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका खाता होना जरूरी है. जबकि बैंक जाकर नोट बदलने के लिए खाते की जरूरत नहीं है. इसलिए जिन ग्राहकों का बैंक में खाता है वे सेंटर पर जाकर नोट बदलवा सकेंगे.
HIGHLIGHTS
- 19 मई से आरबीआई ने 2000 के नोट के चलन पर लगा दी है पाबंदी
- 23 मई से 30 सितंबर तक नोट एक्सचेंज करने का दिया है टाइम
- किसी भी बैंक या आरबीआई में जाकर सीधे बदल सकते हैं नोट
- सुदूर गांव के लोग गांव ही बदल सकेंगे 2000 के नोट
Source : News Nation Bureau