2000 ka note Update: 2000 रुपए के नोट को मार्केट में वापस लाने को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला आया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के फैसले को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी. एक पीआईएल में भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें तर्क दिया गया था कि आरबीआई एक्ट के तहत उसे बैंक नोट को प्रचलन से बाहर करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है.
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सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है अधिकार
पीआईएल में याचिकाकर्ता ने लिखा था कि देश की कैरेंसी को बंद करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है. रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो देश की मुद्रा को चलन से बाहर कर दे. लेकिन दिल्ली एचसी ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल को खारिज कर दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी अश्वनी उपाध्याय की एक याचिका 2000 के नोट को लेकर खारिज हो चुकी है.. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2000 रुपए का नोट जिस मकसद से लाया गया था वह पूरा हो चुका है. साथ ही इसे वापस लेने का फैसला एक पॅालिसी मैटर जिसमें अदालतों के दखल की कोई आवश्यकता नहीं है.
एक याचिका विचाराधीन
बताया जा रहा है कि उपाध्याय ने एक और याचिका 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होने को लेकर डाली है. जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर चुका है. जानकारी के मुताबिक 2000 के लगभग 80 प्रतिशत नोट बैंक में जमा हो चुके हैं. शेष नोट जमा होने के लिए अभी तीन माह का समय शेष बचा है.
HIGHLIGHTS
- एक याचिका के तहत दी गई थी आरबीआई के फैसले को चुनौती
- हाल ही मे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का लिया था निर्णय
- दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज
Source : News Nation Bureau