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30 Sep Deadline: 30 सितंबर इन कामों को निपटाना है जरूरी, नहीं तो हो जाएगा फाइनेंशियल नुकसान

30 Sep Deadline: वैसे तो प्रतिमाह की अंतिम व 1st फाइनेंशियल से जुड़े कई नियम लेकर आती है. लेकिन 30 सितंबर को लगभग आधा दर्जन ऐसे काम हैं, जिन्हें चूनने पर खासकर मिडिल क्लास लोगों को लॅास उठाना पड़ सकता है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

30 Sep Deadline: वैसे हर माह कुछ न कुछ फाइनेंशियल बदलाव का आगाज रहता है. लेकिन 30 सितंबर कई कारणों से अहम है. क्योंकि यह लगभग आधा दर्जन मुख्य कामों की डेडलाइन है. आपको बता दें कि 30 सितंबर को ही 2000 रुपए के नोट की कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. यानि 30 सितंबर के बाद न ही वो एक्सचेंज हो सकेगा. साथ ही न ही बदला जा सकेगा. इसके अलावा कई बैंकों ने भी अलग-अलग नियमों के लिए 30 सितंबर को ही आखिरी तारीख निर्धारित किया हुआ है. आपको बता दें कि इसके अलावा भी फाइनेंशियल संबंधी बदलाव इसी तारीख से आना बताया जा रहा है. आइये जानते हैं मिडिल क्लास के लिए 30 सितंबर है कितना खास. 

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2000 रुपए के नोट की कहानी खत्म

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने 2000  रुपए के नोट को बदलने व जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही निर्धारित की है. इसलिए जिस किसी के पास भी 2000 रुपए का नोट है. तत्काल बदल लें, अथवा बैंक में जमा कर दें. अन्यथा वह पूरी तरह रद्दी हो जाएगा. क्योंकि 30 सितंबर के बाद उसकी कहानी हमेशा के लिए क्लोजिंग में चली जाएगी. इसके बाद आप उस दो हजार के नोट का कुछ भी नहीं खरीद सकते. क्योंकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है... 

सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट 

इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए आधार जमा करना जरूरी है.  अन्यथा 1 अक्टूबर, 2023 को आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि बता दें कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी छोटी बचत योजनाओं, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), या दूसरी पोस्ट ऑफिस योजनाओं के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इसकी डेडलाइन भी 30 सिंतबर ही है. इसलिए समय रहते अपना आधार कार्ड संबंधित संस्थान में जमा अवश्य करा दें. ताकि कोई फाइनेंशियल समस्या से न जूझना पडे़... 

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स्टेट बैंक वीकेयर स्कीम 

भारतीय स्टेट बैंक की स्पेशल वीकेयर स्कीम के तहत निवेश करना, आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी में निवेश करना और डीमैट, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन करने की डेडलाइन भी 30 सितंबर ही निर्धारित है... इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन करने या नामांकन से बाहर निकलने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2023 ही है. इसलिए समय से उपरोक्त सभी काम निपटा लें. ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके.

HIGHLIGHTS

  • कई बैंक 30 सितंबर से करने जा रहे हैं अपने नियमों में अहम बदलाव
  • 2000 रुपए के नोट को बदलने की डेडलाइन भी है 30 सितंबर
  • इसके अलावा भी कई ऐसी स्कीम हैं जिनकी डेडलाइन है 30 सितंबर
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Source : News Nation Bureau

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