Vivah Anudan Yojana: अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)से हैं और गरीब तबके से आते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विवाह अनुदान स्कीम (marriage grant scheme)के अतंर्गत गरीब तबके की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करते हैं. शादी के लिए ऐसे लोगों को 51,000 रुपए की धनराशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है. स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको संबंधिक खंड विकास के कार्यालय में आवेदन करना जरूरी है. इसके बाद आपको बेटी की शादी के समय पैसों की मदद ब्लाक के अधिकारियों के माध्यम से मिलेगी. हालाकि स्कीम पिछले 6 सालों से प्रदेश में चल रही है. लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में ज्यदातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते.
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दरअसल, केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने प्रदेश में गरीब बेटियों के लिए आर्थिक अनुदान देती हैं. ताकि आर्थिक रूप से पिछड़ी बेटियों की शादी हो जाएं. योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है. इसके अलावा इसमें लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल व लड़की 21 साल निर्धारित की गई है. स्कीम का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है. पात्रता के लिए ग्रामीण परिवार की सालाना आय 46080 व शहरी क्षेत्र के लिए 54460 रखा गई है.
आवेदन करने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. सरकारी प्रोसेस द्वारा लाभार्थी के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किये जाएंगे. आवेदन करने 90 दिनों के अंदर पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे. स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको (shadianudan.upsdc.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा.
HIGHLIGHTS
- केन्द्र के साथ अलग-अलग राज्य भी करते हैं बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद
- 2016-2017 में की थी यूपी सरकार स्कीम लॅान्च
- जानकारी के अभाव में आज भी काफी लोग नहीं ले पाते लाभ
Source : News Nation Bureau