7th Pay Commission: कुछ समय पहले भारत सरकार (central government) ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया था जिसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी से 34 फीसदी की दर पर खिसक गया. यह बदलाव इसी साल 1 जनवरी 2022 से लागू माना गया है. सातवें वित्त आयोग को लेकर फिर से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को मिलनी वाली पेंशन को लेकर अब नियम बदल गए हैं. यह नया बदलाव फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत किया गया है.
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अधिकतम करीब 1.25 लाख रुपये की पेंशन
नियमों के तहत रिटायरमेंट के बाद दोनों ही कर्मचारियों की मौत की स्थिति में बच्चों को नॉमिनी के तौर पर पेंशन अब पहले से ज्यादा मिलेगी. पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद केवल एक साथी की मौत हो जाती है तो CCS Pension 1972 के नियम 54 (11) के तहत दूसरे साथी को फैमिली पेंशन दी जाएगी.
पहले थी ये व्यवस्था
पुराने नियमों में कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन रूल 54 (11) के तहत केवल 45 हजार रुपये की ही राशि मिलती थी. वहीं दोनो कर्मचारियों की मौत पर बच्चों को पेंशन के तौर पर कुल मिलाकर 72 हजार रुपये ही मिलते थे. जिसमें दोनों दोनों साथियों का शेयर 45 हजार और 27 हजार होता था.
HIGHLIGHTS
- पहले से ज्यादा पेंशन का पैसा मिलेगा
- बदलाव सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए