7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता (Non Productivity Bonus) से जुड़ा या तदर्थ बोनस (Central Employees Bonus) देने का ऐलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी बोनस के लिए पात्र होंगे. व्यय विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक सेवा में रहने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान न्यूनतम 6 महीने की लगातार सेवाएं दी हैं. ऐसे कर्मचारी तदर्थ बोनस (Adhoc Bonus) के लिए पात्र होंगे.
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ग्रुप-C और ग्रुप-B अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस
ग्रुप-C में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ग्रुप-B में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान किया जाएगा. हालांकि ऐसे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहिए. Adhoc बोनस के भुगतान के लिए कैल्कुलेशन की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होंगी. व्यय विभाग का कहना है कि तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों, गणना की अधिकतम सीमा जो भी कम हो उसके आधार पर की जाएगी.
व्यय विभाग के बयान के मुताबिक यहां स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2021 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले और इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस का भुगतान सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जो कि चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त हुए हों या फिर 31 मार्च 2021 से पहले उनका निधन हुआ हो. साथ ही ऐसे मामलों में वर्ष के दौरान न्यूनतम 6 महीने की रेग्युलर सर्विस का होना जरूरी है.
HIGHLIGHTS
- Adhoc बोनस के भुगतान के लिए कैल्कुलेशन की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होंगी
- बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों, गणना की अधिकतम सीमा के आधार पर की जाएगी