पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ा एक फैसला लिया है. इस फैसले के बाद अब खाते से निकासी के लिए आधार कार्ड से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. यानी आसान भाषा में समझें तो आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. ये नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा. टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जरुरी होगा, खाते से निकासी टू-फैक्टर ऑर्थिटिकेश के बाद ही की जा सकती है. हाल ही में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी. एनपीएस मेंबर्स के साथ ही अन्य पक्षों के हितों में ध्यान रखकर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में लॉग इन करने के लिए और आधिक सुरक्षा के उपाय किए गए हैं.
कैसे काम करेगा पूरा प्रोसेस?
वहीं, सीआरए सिस्टम में लॉग इन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. साथ ही, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआर) प्रणाली एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे केवल एनपीएस से संबंधित कार्यों के लिए शुरू किया गया है. पीएफआरडीए ने अपने सर्कुलर में कहा कि आधार आधारित लॉगिन सत्यापन को एनपीएस के सदस्यों से जोड़ा जाएगा. इसके बाद एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की आवश्यकता होगी.
क्यों किया गया बदलाव?
वर्तमान की बात करें तो एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए सदस्यों को अपनी आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है. इसके जरिए लॉग इन करके ही खातों से निकासी और बदलाव किए जा सकते हैं. केंद्र सरकार इस सिस्टम पर निर्भर है, इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन को जोड़ा जा रहा है. ताकि सुरक्षा और बढ़ाई जा सके. यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी.
Source : News Nation Bureau