सितंबर का महीना पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में पैन कार्ड-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking), इनकम टैक्स रिटर्न (IT Return) फाइल करना, आधार कार्ड को EPF से जोड़ने जैसे कई जरूरी काम होने हैं. ऐसे में अगर आपने ये जरूरी काम इस महीने नहीं किए तो आपको मोटा चूना लग सकता है. सरकार ने आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के मकसद से जहां पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा को जहां बढ़ा दिया है. वहीं दूसरी ओर युनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 30 सितंबर से पहले पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी किन चीजों को पूरा जाना है.
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पैन कार्ड-आधार लिंकिंग
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है. आपको बता दें कि सरकार इससे पहले भी कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा चुकी है. समयसीम खत्म होने के बाद अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो उसे निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में अगर आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो इसमें देरी नहीं करें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इससे लिए आपको UIDPAN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं ITR
आयकर रिटर्न (ITR) को फाइल करने की आखिरी तारीख की सीमा को बढ़ा दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-2021 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2021 थी, लेकिन हाल ही में इस तारीख को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि आयकर विभाग के नए पोर्टल के शुरुआत से ही तकनीकि समस्याएं आ रही थीं. जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
Demat-ट्रेडिंग अकाउंट में KYC कराना जरूरी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर नाम, पता, पैन नंबर (PAN), इनकम रेंज (Income Range), वैलिड मोबाइल नबर (Mobile Number), ईमेल आईडी (Email ID) अपडेट नहीं किया हुआ है तो उसे 30 सितंबर तक अपडेट करा लीजिए. ऐसा नहीं करने पर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को डि-एक्टिवेट (Deactivate) कर दिया जाएगा. NSDL से मिली जानकारी के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले निवेशकों को नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया के तहत 6 जानकारियों को देना जरूरी होता है. इन जानकारियों में नाम, पता, ई-मेल आईडी, पैन डिटेल, मोबाइल नंबर और सालाना इनकम शामिल है. एक जून 2021 के बाद खुलने वाले सभी अकाउंट के लिए इन 6 जानकारियों को देना अनिवार्य कर दिया गया है.
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UAN को आधार से लिंक कराना जरूरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अकाउंट होल्डर्स के लिए नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं. खाताधारकों को इन बदलावों को जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. 1 सितंबर से अगर खाताधारक का यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं हुआ तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) को नहीं भरा जा सकेगा. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने आधार लिंक का फैसला लिया था.
HIGHLIGHTS
- सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है
- असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर किया