Diwali alert: भारत में दिवाली को सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है. दिवाली आने में महज 18 दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में सभी लोगों ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आपको बता दें कि दिवाली के अवस पर एक दूसरे को गिफ्ट्स देने का चलन है. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि गिफ्ट्स लेना भी कई मायनों में महंगा पड़ने वाला है. क्योंकि इनकम टैक्स ने कुछ गिफ्ट्स को टैक्स के दायरे में रखा है. इसलिए सोच-समझकर ही गिफ्ट्स लें. अन्यथा जेब ढीली भी करनी पड़ सकती है. हालाकि इनकम टेक्स ने 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स को टैक्स के दायरे में रखने की सीमा तय की है.
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आपको बता दें कि आयकर विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तू जिसकी रसीद अथवा बिल प्राप्त न हो. उसे गिफ्ट्स माना जाता है. यानि नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि सहित अगर एक साल में 'मौद्रिक उपहार' की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है तो इस पर संबंधित व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स अदा करना होगा. हालाकि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने कुछ शर्ते रखी हैं. जैसे यदि पति या पत्नी, भाई या बहन, माता-पिता जैसे रिश्तों में दिये गिफ्ट को टैक्स के दायरे में नहीं रखा गया है.
ये टैक्स की नियम व शर्तें
इनकम टैक्स के मुताबिक यदि एक साल में मिले उपहारों का भी मूल्य 50000 रुपए होता है. तो प्रति गिफ्ट्स आइटम पर टैक्स देय होगा. साथ ही यदि आपकी कंपनी द्वारा आपके खाते में दिवाली के अवसर पर 50000 रुपए बोनस डाला है तो उस पर भी टैक्स देय होगा. क्योंकि ये बोनस आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जायेगा. इसलिए त्योहारों पर गिफ्ट्स लेते समय ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप किस से कितने रुपए मूल्य का गिफ्ट प्राप्त कर रहे हैं.
HIGHLIGHTS
- दिवाली पर सबसे ज्यादा होता है गिफ्ट्स लेने और देने का चलन
- त्योहारों पर मिले गिफ्ट का जरूर रखें हिसाब-किताब
- इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट
Source : News Nation Bureau