अलर्ट: 1 सितंबर से बदल जाएगा PF से जुड़ा यह अहम नियम, जल्द निपटा लें यह काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

PF से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे. बता दें कि पहले ये नियम 1 जून 2021 से लागू होने वाले थे लेकिन अब इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है यानी कि खाताधारकों को 31 अगस्त 2021 तक अपने PF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा.

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Dhirendra Kumar
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प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF)

प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF)( Photo Credit : NewsNation)

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है. EPFO के नए नियम के मुताबिक सभी खाताधारकों को प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. PF से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे. बता दें कि पहले ये नियम 1 जून 2021 से लागू होने वाले थे लेकिन अब इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है यानी कि खाताधारकों को 31 अगस्त 2021 तक अपने PF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा.  

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सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत लिया गया फैसला
नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो PF अकाउंट में आने वाले नियोक्ता के योगदान को रोका जा सकता है. दरअसल, EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत एक सितंबर के बाद जिन खाता धारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान और रिटर्न यानी ईसीआर (ECR) नहीं भरा जा सके. ऐसे में पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में कंपनी की ओर से मिलने वाले PF शेयर में परेशानी आ सकती है. ऐसे में कर्मचारियों को PF अकाउंट में सिर्फ अपना ही शेयर दिखाई देगा.

बता दें कि नई नियमावली के अनुसार सभी PF खाताधारकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number-UAN) से वैरिफाई होना चाहिए. आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड से अपने अकाउंट को लिंक करना है और UAN को आधार से वैरिफाई करना है. अगर आप ऐसा करने से भूल जाते हैं तो आपको भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हम आपको यहां बताते हैं कि आप अपने PF अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं.

यहां जानिए PF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका

  • सबसे पहले आपको EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाना होगा
  • अब ऑनलाइन सर्विस विकल्प में ई-केवाईसी पोर्टल पर जाएं और लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना होगा
  • अब आपको ईपीएफओ के पंजीकृत नंबर पर ओटीपी मिलेगा
  • जिसके बाद आपको ओटीपी और 12 अंक वाले आधार नंबर को डालना होगा
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें और कार्यवाही पूरी करें
  • इसके साथ ही ओटीपी वेरिफिकेशन विकल्प पर भी क्लिक करें
  • आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक मेल के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंब पर प्राप्त ओटीपी को लिखें
  • इसके साथ ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के लिए आपकी कंपनी से संपर्क करेगा
  • आपकी कंपनी अगर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देगा तो ईपीएफ खाता आधार से लिंक हो जाएगा

HIGHLIGHTS

  • PF से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे
  • पहले ये नियम 1 जून 2021 से लागू होने वाले थे 
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