Coronavirus (Covid-19): उत्तर प्रदेश (UP) में गुरुवार (22 अप्रैल 2021) से 15 मई 2021 तक ग्राहकों के लिए बैंक (Banks) केवल चार घंटे के लिए खुलेंगे. बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे. बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में कोविड मामलों में उछाल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. एसएलबीसी अधिकारियों ने कहा कि बैंक शाम 4 बजे तक आंतरिक कार्य के लिए खुले रहेंगे. राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय 15 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के प्रवक्ता अनिल तिवारी ने कहा, "बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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उन्होंने कहा कि केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी रोटेशन के आधार पर काम करेंगे. सभी सार्वजनिक और निजी बैंक में गुरुवार से नए नियम लागू किए जाएंगे. एसएलबीसी एक राज्य स्तरीय निकाय है जिसमें उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी बैंकों के महाप्रबंधक और वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं.
यूपी में सभी निजी और सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ितों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश
बता दें कि योगी सरकार ने सभी निजी और सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ितों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है. इस फैसले से कोरोना संक्रमित पीड़ितों को एक बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. इसके साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया था. यूपी में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ़्यू की घोषणा की गई है. जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया था. गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था.
-इनपुट आईएएनएस
HIGHLIGHTS
- 22 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक ग्राहकों के लिए बैंक केवल चार घंटे के लिए खुलेंगे
- एसएलबीसी अधिकारियों ने कहा कि बैंक शाम 4 बजे तक आंतरिक कार्य के लिए खुले रहेंगे