दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, DL को लेकर जारी हुआ ये नियम

अगर आप ड्राइवर लाइसेंस रिनुअल कराने को लेकर परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइंसेस की वैधता 2 माह और बढ़ाने की घोषणा की है. यही नहीं अन्य ट्रांस्पोर्ट संबंधी डॅाक्यूमेंट्स भी आप अगले दो माह तक चला सकते हैं.

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Sunder Singh
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New Road Transport rule

faile photo( Photo Credit : NEWS NATION)

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अगर आप ड्राइवर लाइसेंस रिनुअल कराने को लेकर परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि दिल्ली सरकार ने लर्निंग लाइंसेस की वैधता 2 माह और बढ़ाने की घोषणा की है. यही नहीं अन्य ट्रांस्पोर्ट संबंधी डॅाक्यूमेंट्स भी आप अगले दो माह तक चला सकते हैं. आपको बता दें कि पहले ही कोरोना के चलते परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइंसेस को लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया था. जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है. इसलिए यदि आपके ट्रासंपोर्ट संबंधी पेपर  पूरे नहीं हैं तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. बिना हिचक आप दिल्ली में वाह चला सकते हैं. 

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ट्वीट से मिली जानकारी
दिल्ली के परिवहन विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, 'कई अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट प्राप्त करने में दिल्ली लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने वालों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, हमने लर्निंग लाइसेंस की वैधता को 2 और महीनों के लिए 31.03.22 तक बढ़ा दिया है, जो कि 01.02.20 और 30.11.21 के बीच समाप्त हो गए है.इसके अलावा परमिट  व अन्य डॅाक्यूमेंट्स को लेकर भी डेट बढ़ाई गई है.

लाइसेंस अप्लाई करने का तरीका
अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से https://parivahan.gov.in/ में ऑनलाइन आवेदन करे. इसके बाद ऑटोमैटिकली ही फार्म में आवेदक का नाम,जन्‍म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदन की फोटो जैसे डीटेल्स रजिस्‍टर्ड हो जाएंगे. इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का मोडिफिकेशन यानी बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

HIGHLIGHTS

  • कोरोना के चलते लर्निंग लाइंसेंस की वैधता 2 माह और तक बढ़ाई गई
  • दिल्ली में ड्राइवर लाइंसेंस की वैधता पहले भी हो चुकी एक्सटेंड 
  • परिवहन विभाग ने अब 31 मार्च तक लाइसेंस को रिनुअल कराने के लिए आदेश किये जारी  

Source : News Nation Bureau

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