EPF Rules: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सैटल नियमों में बदलाव कर दिया है. अभी तक क्लेम के लिए कैंसिल चैक या पासबुक की फोटो अपलोड की जाती थी. नए नियमों के मुताबिक अब सब्सक्राइबर्स को कैंसिल चैक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होगी. यानि क्लेम सिस्टम को आसान बना दिया गया है. यही नहीं अब सिर्फ 3 वर्किंग डे में क्लेम का पैसा सब्सक्राइबर्स के खाते में पहुंच जाएगा. अभी तक 10 से 15 दिन क्लेम का पैसा खाते में पहुंचने में लग जाते थे.
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क्यों लेना पड़ा फैसला
ईपीएफओ के मुताबिक इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट तेजी आएगी. यही नहीं लोगों की परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. क्योंकि फोटो रिसाइज करने में सब्सक्राइबर्स को काफी देर लग जाती थी. इसके साथ ही सबस्क्राइबर्स को भी क्लेम रिक्वेस्ट देने में आसानी होगी। दरअसल, पहले चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर कई ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे. ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार क्लेम रिजेक्शन की संख्या में कमी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है. चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की रियायत कुछ मामलों में ही दी गई है.
केवल इन क्लेम में नहीं होगी जरूरत
आपको बता दें कि केवल उन मेंबर्स को ही चेकबुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी है जिन्होंने बाकी वैलिडेशन प्रोसेस पूरा किया है. यदि आपने वैलिडेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है तो आपको पहले की तरह ही कैंसिल चैक या पासबुक की फोटो अपलोड करनी होगी. वहीं अभी तक क्लेम को सेटल होने में कम से कम 15 दिन लगते थे. लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ 3 दिन में ही पैसा निवेश के खाते में पहुंच जाएगा.
HIGHLIGHTS
- अभी तक बिना चैक या पासबुक अपलोड किये नहीं होता था क्लेम सैटेल्ड
- सब्सक्राइबर्स के लिए क्लेम प्रक्रिया को पहले से भी ज्यादा किया गया आसान
- सिर्फ तीन वर्किंग डे में निवेशक के खाते में पहुंचेगा क्लेम का पैसा
Source : News Nation Bureau