अगर आप बोतलबंद पानी के कारोबार से जुड़े हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety And Standards Authority Of India-FSSAI) ने मिनरल वॉटर और बोतलबंद पानी विनिर्माताओं के लिए नए नियम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइसेंस हासिल करने या रजिस्ट्रेशन के लिए FSSAI ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से बोतलबंद पानी की बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए BIS सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FSSAI ने नियम लागू करने को लेकर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को पत्र भेजा है.
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एक अप्रैल 2021 से लागू होगा यह निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियों के लिए बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाने के लिए खाद्य आयुक्तों को कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FSSAI के द्वारा जारी यह निर्देश एक अप्रैल 2021 से लागू होगा. FSSAI का कहना है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को किसी भी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस या पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा. बता दें कि FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन के बाद पैकेटबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FSSAI के इस कदम के बाद बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी. बता दें कि मौजूदा समय में कई कंपनियां बोतलबंद पानी की बिक्री कर रही हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता की कोई भी गारंटी नहीं है. ऐसे में इसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए निर्देश के तहत लाइसेंस के रीन्यूअल के लिए भी BIS लाइसेंस जरूरी होगा.
HIGHLIGHTS
- FSSAI ने मिनरल वॉटर और बोतलबंद पानी विनिर्माताओं के लिए नए नियम लागू करने के निर्देश जारी किए
- FSSAI ने लाइसेंस हासिल करने या रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य किया