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Bike Taxi Ban: दिल्ली में अब नहीं चलेंगी बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली में आजकल सबसे ज्यादा आवागमन का कोई साधन बाइक टैक्सी ही था.जिसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैन कर दिया गया है. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि जब तक कोई दुपहिया टैक्सी के लिए पॅालिसी नहीं बन जाती तब तक इनका संचालन प्रतिबंद रहेगा.

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Sunder Singh
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BIKE TAXI

सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

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Bike Taxi Ban: दिल्ली में एक क्लिक पर बाइक टैक्सी की सवारी लेने  वालों के लिए बुरी खबर है. क्योंकि अब दिल्ली में बाइक टैक्सी को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने दोपहिया टैक्सी पर रोक लगाई है. हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सरकार चाहती थी दिल्ली में बाइक टैक्सी चले. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज करते हुए बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है. फैसले के मुताबिक अगले किसी भी निर्णय तक ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई नहीं देंगी. 

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सरकार ने दी थी चुनौती 
दरअसल,  दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक दोपहिया टैक्सी चलाई जाएं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था.  साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था. यही नहीं  बाईक टैक्सी पर कोई भी एक्शन लेने पर पूर्णत: प्रतिबंद लगा दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी आदेशों को खारिज करते हुए दोपहिया बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लगा दी है.. 

दिल्ली सरकार ने दी थी चुनौती 
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने  हाईकोर्ट के इस फैसले को 26 मई को चुनौती दी थी. जिस पर न्यायधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायधीश राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. अदालत ने केंद्र से दिल्ली सरकार की याचिका पर 12 जून तक जवाब मांगा था. जिस पर सुनवाई के बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लगा दी गई है.. 

आखिर क्यों की गई है बाइक टैक्सी बैन 
दिल्ली सरकार का कहना है कि बाइक टैक्सी के रूप में केवल कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए.  जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कॉमर्शियल नहीं प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली हैं. सरकार का कहना है कि जब तक  नई पॅालिसी नहीं आ जाती तब तक बाइक टैक्सी को पूर्णत: बंद कर देना चाहिए.. यही नहीं सरकार के वकील ने अदालत में ये भी कहा है कि बिना कॅामर्शियल नंबर वाहन से व्यापार करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन भी है.

HIGHLIGHTS

  • कोर्ट के आदेश पर 30 जून तक बाइक टैक्सी पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंद
  • पहले सिर्फ 30 जून तक ही बाइक टैक्सी चलाने पर लगा था प्रतिबंद 
  • दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

Source : News Nation Bureau

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