कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन है. जिसकी वजह से वाहन निर्माता परेशान थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने वाहन निर्माताओं को बड़ी राहत देते हुए बीएस4 (BS4) वाहनों की बिक्री के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. यानी लॉकडाउन अवधि खत्म होने के 10 दिन के भीतर BS4 वाहनों को बेचना होगा.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो इंडस्ट्री को राहत देते हुए 31 मार्च 2020 के बाद भी बीएस4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में छूट दी है. कोर्ट ने बताया कि देशभर में लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के भीतर बीएस4 (BS4) वाहनों के कुल स्टॉक में से 10 फीसदी वाहनों की बिक्री की जा सकेगी. हालांकि यह छूट दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगी. यानी डीलर 24 अप्रैल, 2020 तक अपने बचे हुए BS4 वाहनों के स्टॉक को बेच सकते हैं.
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बीएस4 वाहनों की बिक्री में छूट की मांग की थी फाडा ने
बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दाखिल करके बीएस4 वाहनों की ब्रिकी और रजिस्ट्रेशन में छूट की मांग की थी. याचिका में 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते वाहनों की ब्रिकी के लिए 30 दिनों की छूट की अपील की थी. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए इस मामले की सुनवाई की. फाडा ने कहा कि ऑटो सेक्टर पहले ही मंदी से गुजर रहा है, वैसे में कोरोना वायरस महामारी के कारण शोरूम बंद हैं. इसकी वजह से 15 हजार यात्री कार, 12 हजार वाणिज्यिक वाहन और करीब 7 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री दांव पर लगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पर्यावरण के लिए देनी होगी कुर्बानी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BS4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा बढ़ाने और पर्यावरण पर बोझ डालने का कोई मतलब नहीं है. हमें बलिदान करना सीखना चाहिए. देश के पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अक्तूबर 2018 के अपने आदेश में कहा था कि देश में 1 अप्रैल 2020 से BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा. यानी 1 अप्रैल 2020 से BS4 इंजन वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा. लेकिन अब 24 अप्रैल तक वाहनों की ब्रिकी और रजिस्ट्रेशन होगा.