Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया है. इस दौरान सरकार ने नए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है. वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार सालाना कर दिया गया है. वहीं, 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम तक पर टैक्स छूट का प्रावधान न्यू टैक्स रिजीम में पहले से ही है.
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वित्त मंत्री न बजट में नए टैक्स स्लैब की भी पूरी जानकारी दी है. हालांकि नया टैक्स स्लैब कुछ लोगों के गले नहीं उतर रहा है तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है. क्योंकि बजट में 3 से 7 लाख रुपए की सालाना आय वालों के लिए 5 प्रतिशत इनकम टैक्स का प्रावधान किया गया है. ऐसे में लोग बजट में राहत की उम्मीद के विपरीत जेब पर डाका डलने की बात मानकर चल रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो अब सालाना 7 लाख 75 हजार रुपए की कमाई के लिए अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो उसको टैक्स के रूप में एक रुपया भी नहीं चुकाना होगा. क्योंकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि पहले जहां 7.50 लाख रुपए की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था अब यह 25000 रुपए बढ़कर 7.75 लाख रुपए सालाना हो गई है.
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मसलन, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 7.75 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा है और वह न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनता है तो उसको संशोधित टैक्स स्लैब के अनुसार 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. जबकि 7 लाख से 10 लाख रुपए तक उसको 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा (न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के अनुसार). इस अलावा 10 से 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स और 12 से 15 लाख की कमाई पर 20 प्रतिशत सालाना टैक्स भरना होगा. इसके साथ ही 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा.
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Source : News Nation Bureau