पोस्ट ऑफिस (Post Office) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों को आसान बना दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों की ज्यादा उम्र या किसी अन्य वजह से पैसा निकालने में हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए पोस्ट ऑफिस ने नियमों को आसान कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए अकाउंट से पैसा निकालने या खाते को बंद करने की अनुमति होगी. बता दें कि इंडिया पोस्ट (India Post) ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्ट ऑफिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों को पैसे की निकासी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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वरिष्ठ नागरिकों को सेंटर जाने से मिली राहत
पोस्ट ऑफिस पहुंचने में हो रही मुश्किल की वजह से वरिष्ठ नागरिकों को ये दिक्कतें हो रही हैं. बता दें कि प्रीमैच्योर क्लोजर, अकाउंट क्लोजिंग और लोन फैसिलिटी जैसे कार्यों के लिए खाताधारक को पोस्ट ऑफिस जाना जरूरी होता है. वहीं अब इंडिया पोस्ट ने नियमों को आसान बना दिया है और इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को सेंटर जाने से राहत देने का निर्णय लिया गया है. नए नियम के तहत अकाउंट होल्डर की ओर से उत्तराधिकारी उनके इन कामों को निपटा सकेंगे. इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए अकाउंट होल्डर को फॉर्म-12 भरकर पोस्टमास्टर के नाम एक पत्र लिखना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्र में इस बात की जानकारी देनी होगी कि उत्तराधिकारी या अमुक व्यक्ति प्री-क्लोजर, डिपॉजिट, निकासी और लोन समेत कई अन्य कामों को निपटा सकता है.
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हालांकि खाताधारक के द्वारा अथॉराइज्ड व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्पापित करना जरूरी है. वहीं अगर यह ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अथॉराइज्ड व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्पापित किया जा सकता है. हालांकि यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि वह अथॉराइज्ड व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में कार्यरत नहीं हो. अकाउंट से पैसे की निकासी के लिए विदड्रॉल फॉर्म SB-7, क्लोजर के लिए SB-7A फॉर्म, प्री-मैच्योर क्लोजर के लिए SB-7B फॉर्म और लोन के लिए SB-7C फॉर्म भरना होगा.
HIGHLIGHTS
- नए नियम के तहत अकाउंट होल्डर की ओर से उत्तराधिकारी इन कामों को निपटा सकेंगे
- अकाउंट होल्डर को फॉर्म-12 भरकर पोस्टमास्टर के नाम एक पत्र लिखना होगा